बरसात में मकान गिरने पर सरकार से मिलता है 1 लाख का मुआवजा, जानिए क्या है तरीका

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बरसात के दिनों में अतिवृष्टि (अतयधिक बारिश) या बाढ़ की वजह से घर गिरने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। मकान गिरने की घटनाओं से ग्रामीण क्षेत्र के लोग तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावित होते हैं। आइये जानते हैं प्राकृतिक आपदा जैसे की बाढ़ या अतिवृष्टि (अत्यधिक बारिश होने) से मकान को हुई क्षति में क्या प्रावधान है, जिनकी जानकारी आमजन को होनी चाहिए, एवं मकान को क्षति होने पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया जाता है।

मध्यप्रदेश में प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितना मुआवजा मिलता है?

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मध्यप्रदेश में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना होने पर राज्य सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाती है। इसे आर्थिक अनुदान सहायता राशि कहा जाता है। यह सहायता राशि पीड़ित व्यक्ति को अथवा उस आपदा या दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो मृतक के निकटतम रिश्तेदार या वारिस को दी जाती है। किसे नैसर्गिक विपत्ति (प्राकृतिक आपदा) माना जाता है प्राकृतिक आपदा ऐसी घटना होती है जिस पर किसी का वश नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक आपदा किसी मानविय कारण से नहीं होती, यह प्राकृतिक होती है।

सांप काटने (Snake Bite) से मृत्यु होने पर मिलेगा 4 लाख रुपये मुआवज़ा, जानें पूरी प्रक्रिया, ऐसे करें आवेदन

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भारत में कई लोगों की मृत्यु सांप के काटने से हो जाती है। बहुत से लोग नहीं जानते कि सांप काटने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राज्य सरकार से मुआवजा राशि के रूप में सहायता प्राप्त होती है। जानकारी के अभाव में शासन से सहायता प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। भारत में सांप काटने से हर साल लगभग 64000 लोगों की मृत्यु होती है। यहां सांपों की 276 प्रजातियां मिलती हैं लेकिन इनमें से करीब 20-30 फीसदी सांप जहरीले होते हैं जिनके काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है।

मध्यप्रदेश में रजिस्ट्री (registry) की प्रक्रिया क्या है, कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं ?

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रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प विभाग मध्यप्रदेश में रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प विभाग संपत्ति के पंजीयन के लिए अधिकृत है। विभाग में चार क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय हैं, भोपाल इन्दौर जबलपुर ग्वालियर वर्ष 2023 में राज्य में कुल 51 जिला पंजीयक कार्यालय एवं 233 उप पंजीयक कार्यालय कार्यरत हैं। सभी कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन के अधीनस्थ एवं उनके नियंत्रण में कार्य करते हैं, जिनका मुख्यालय भोपाल है। “सम्पदा” योजना मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण की वेब-इनेबल्ड कम्प्युटराइज़्ड योजना है। इसके लिए हर जिले में सेवा प्रदाताओं को सरकार द्वारा लायसेंस जारी किये गए हैं। बैंकों, डाक घरों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को भी सेवा प्रदाता का लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है।

आधार कार्ड (Aadhaar) खो जाए तो क्या करें ?

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<ol> <li> निवासी अपना आधार संख्या पा सकता है आधार सेवा &#8211; <a href="https://resident.uidai.gov.in/lost-uideid" target="_blank" rel="noopener">Retrieve Lost UID/EID</a> के उपयोग से। </li> <li> निवासी 1947 कॉल कर सकता है। हमारे सम्पर्क केंद्र प्रतिनिधि उसे अपना ईआईडी संख्या प्राप्त करने में मदद करेंगे। इसके बाद निवासी इस ईआईडी के उपयोग से रेजिडेंट पोर्टल-<a href="https://eaadhaar.uidai.gov.in/#/" target="_blank" rel="noopener">eAadhaar</a> से अपना आधार डाउनलोड कर सकता है। </li> <li> निवासी रेजिडेंट पोर्टल-<a href="https://resident.uidai.gov.in/get-aadhaar-no" target="_blank" rel="noopener">Get Aadhaar Number on Mobile </a>से अपने मोबाईल पर अपना आधार संख्या प्राप्त कर सकता है। </li> <li> निवासी 1947 पर कॉल करके अपनी आधार संख्या ईआईडी से आईवीआरएस सिस्टम पर प्राप्त कर सकता है। </li> </ol> </div>

आधार (Aadhaar) और पैन कार्ड (PAN Card) को कैसे लिंक करें?

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<p> क) इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल &#8211; <a class="external external-link" href="https://incometaxindiaefiling.gov.in/" target="_blank" rel="noopener">https://incometaxindiaefiling.gov.in/</a> </p> <p> ख) यदि आप पहले से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है तो इस पर स्वयं को रजिस्टर करें । आपका पैन (परमानेंट अकाउंट नम्बर) ही आपकी यूज़र आईडी होगी। </p> <p> ग) यूज़र आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि से लॉगिन करें। </p> <p> घ) एक पॉप अप विंडो सामने आएगा, आपको आधार और पैन लिंक करने को कहेगा। ऐसा न होने पर ‘प्रोफाईल सेटिंग’ पर जाएँ और मेनू बार में ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें। </p> <p> ङ) जो जानकारी पैन कार्ड में आपने दर्ज कराई है उसके अनुसार आपका नाम, जन्म तिथि और लिंग आदि विवरण यहाँ पहले से उल्लिखित रहता है। </p> <p> च) यहां पर पैन के विवरण का अपने आधार के विवरण के साथ सत्यापन करें। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पैन कार्ड में दी गई जानकारी और आधार कार्ड में दी गई जानकारी अलग-अलग न हो। अगर यह अलग-अलग है तो जिस जगह गलत जानकारी दी गई है उसे सही करवाना होगा। </p> <p> छ) यदि सभी जानकारी सही है तो अपनी आधार संख्या दर्ज करें और “लिंक नाउ” बटन पर क्लिक करें। </p> <p> ज) अब यहां पर आपको पॉप अप मैसेज दिखाई देगा कि आपका आधार सफलतापूर्वक पैन से लिंक हो गया है। </p> <p> झ) आप आधार और पैन को लिंक करने के लिए <a class="external external-link" href="https://www.

आधार क्या है? आधार के फायदे क्या हैं ? आसान भाषा में समझें

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आधार क्या है? आधार, भारत सरकार की बेहद महत्व पूर्ण योजना है। इसके तहत संपूर्ण भारत के प्रत्येक नागरिक का नाम पता और बायोमेट्रिक जैसी जानकारी एक केंद्रीय डेटाबेस में इकट्ठा करके उस व्यक्ति को एक विशेष पहचान नंबर जिसे आधार कार्ड नंबर कहा जाता है जारी किया जाता है। यह एक पहचान पत्र है जो संपूर्ण भारत में मान्य है। यूआईडीएआई (UIDAI) वेबसाइट से डाउनलोड किया गया आधार लेटर या आधार, आधार का उपयुक्त और मान्य रूप है। आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए केवल अधिकृत सेवा केंद्र या स्थायी नामांकन केंद्र ही जाएँ।

केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही सभी लाभदायक योजनाओं की पूरी लिस्ट

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केंद्र सरकार के द्वारा जनता के लाभ के लिए अनगिनत योजनाएं विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही हैं. लेकिन कई बार हम को इनकी जानकारी ही नहीं होती. और जानकारी के अभाव में हम इनका लाभ नहीं उठा पाते. यहां नीचे एक लिस्ट दी जा रही है जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं का उल्लेख है. इस लिस्ट पर एक नजर डालिए और देखिए इनमें से कितनी योजनाओं की आपको जानकारी है .

मध्य प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना (Divyang Pension Scheme) में आवेदन कैसे करें

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मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग नागरिकों की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए पुरे प्रदेश में ‘ मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (Divyang Pension Scheme)’ प्रारंभ की गयी है। मध्य प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना (Divyang Pension Scheme) क्या है ? इसके तहत मध्य प्रदेशराज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदेश सरकार द्वारा रुपये 6 00 की मासिक पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार राज्य के दिव्यांग लोगों को हर महीने 600 रुपये की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान करेगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।