आधार और पैन कार्ड को लिंक करें

आप आधार को पैन के साथ निम्न प्रक्रिया द्वारा लिंक कर सकते हैं:

क) इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल – https://incometaxindiaefiling.gov.in/

ख) यदि  आप पहले से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है तो इस पर स्वयं को रजिस्टर करें । आपका पैन (परमानेंट अकाउंट नम्बर) ही आपकी यूज़र आईडी होगी।

ग) यूज़र आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि से लॉगिन करें।

घ) एक पॉप अप विंडो सामने आएगा, आपको आधार और पैन लिंक करने को कहेगा। ऐसा न होने पर ‘प्रोफाईल सेटिंग’ पर जाएँ और मेनू बार में ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।

ङ) जो जानकारी पैन कार्ड में आपने दर्ज कराई है उसके अनुसार आपका नाम, जन्म तिथि और लिंग आदि विवरण यहाँ पहले से उल्लिखित रहता है।

च) यहां पर पैन के विवरण का अपने आधार के विवरण के साथ सत्यापन करें। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पैन कार्ड में दी गई जानकारी और आधार कार्ड में दी गई जानकारी अलग-अलग न हो। अगर यह अलग-अलग है तो जिस जगह गलत जानकारी दी गई है उसे सही करवाना होगा।

छ) यदि सभी जानकारी सही है तो अपनी आधार संख्या दर्ज करें और “लिंक नाउ” बटन पर क्लिक करें।

ज) अब यहां पर आपको पॉप अप मैसेज दिखाई देगा कि आपका आधार सफलतापूर्वक पैन से लिंक हो गया है।

झ) आप आधार और पैन को लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी विज़िट कर सकते हैं।

आधार से संबंधित अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें : click here