आर्य समाज में विवाह एक सुविधाजनक और आसान व्यवस्था है।  हिंदू रीति से होने वाला या विवाह उन व्यक्तियों के मध्य हो सकता है जो इनमें से निम्न किसी धर्म को मानने वाले हैं –

  • हिंदू
  • जैन
  • बौद्ध
  • सिख

आर्य समाज में विवाह हेतु निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है –

1) आयु का प्रमाण

  • कक्षा 10 की मार्कशीट
  • जन्म प्रमाण पत्र

2) पते का प्रमाण

  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • पासपोर्ट
  • राशन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस,
  • बैंक पासबुक,
  • बिजली बिल,
  • पानी बिल,
  • गैस बिल,
  • पंजीकृत किरायानामा

3 ) पहचान पत्र

यदि पते के प्रमाण में आधार कार्ड जैसा पहचान पत्र जमा नहीं कराया गया है अथवा राशन कार्ड जमा कराया गया है तो अलग से एक पहचान पत्र भी जमा करना होगा जिसमें आपकी तस्वीर भी हो जैसे –

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस,

4) पासपोर्ट साइज फोटो

  • दूल्हे की 4 पासपोर्ट साइज फोटो
  • दुल्हन की  4  पासपोर्ट साइज फोटो

5 ) गवाह

2 व्यक्ति गवाह के रूप में चाहिए जो –

  • 18 साल से ऊपर हो यानी वयस्क हो
  • स्वस्थ चित्त हों, यानि किसी मानसिक विकार या बीमारी से ग्रस्त ना हो

6) शपथ पत्र

आर्य समाज में विवाह हेतु एक शपथ पत्र भी जमा करना होगा जिसमें हिंदू विवाह की अनिवार्य शर्तों के पालन की घोषणा दूल्हा एवं दुल्हन दोनों को करनी होगी। यह अलग-अलग भी हो सकता है और संयुक्त रूप से भी हो सकता है।

यह शपथ पत्र ₹100 के स्टांप पर नोटरी करवा कर जमा करवाया जाता है।

इसमें निम्न शर्तों की घोषणा दूल्हा एवं दुल्हन के द्वारा की जाती है –

  1. दोनों ने विवाह की आयु पूरी कर ली है , यानी लड़का 21 वर्ष एवं लड़की 18 वर्ष की हो चुकी है।
  2. दोनों स्वस्थ चित्र है यानी दोनों को कोई मानसिक बीमारी नहीं है।
  3. दूल्हे एवं दुल्हन दोनों का कोई अन्य विवाह अस्तित्व में नहीं है।
  4. दूल्हा एवं दुल्हन दोनों का कोई अन्य जीवित पति अथवा पत्नी नहीं है।
  5. अगर उन्होंने पूर्व में कोई विवाह किया था तो विधिक रूप से वह विवाह समाप्त हो चुका है।
  6. यह विवाह बिना किसी डर या दबाव के किया जा रहा है।

7 ) तलाक प्रमाणपत्र

यदि आप पिछले रिश्ते में थे और पहले तलाक ले चुके हैं, तो आपको अदालत से प्राप्त तलाक का आदेश जमा करना होगा।

6) मृत्यु प्रमाण पत्र

यदि आप पिछले रिश्ते में थे और आपके साथी की अतीत में मृत्यु हो गई है, तो आपको अपने जीवनसाथी का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा।