Madhya Pradesh

बरसात में मकान गिरने पर सरकार से मिलता है 1 लाख का मुआवजा, जानिए क्या है तरीका

बरसात के दिनों में अतिवृष्टि (अतयधिक बारिश) या बाढ़ की वजह से घर गिरने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। मकान गिरने की घटनाओं से ग्रामीण क्षेत्र के लोग तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावित होते हैं। आइये जानते हैं प्राकृतिक आपदा जैसे की बाढ़ या अतिवृष्टि (अत्यधिक बारिश होने) से मकान को हुई क्षति में क्या प्रावधान है, जिनकी जानकारी आमजन को होनी चाहिए, एवं मकान को क्षति होने पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया जाता है।

मध्यप्रदेश में प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितना मुआवजा मिलता है?

मध्यप्रदेश में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना होने पर राज्य सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाती है। इसे आर्थिक अनुदान सहायता राशि कहा जाता है। यह सहायता राशि पीड़ित व्यक्ति को अथवा उस आपदा या दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो मृतक के निकटतम रिश्तेदार या वारिस को दी जाती है। किसे नैसर्गिक विपत्ति (प्राकृतिक आपदा) माना जाता है प्राकृतिक आपदा ऐसी घटना होती है जिस पर किसी का वश नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक आपदा किसी मानविय कारण से नहीं होती, यह प्राकृतिक होती है।

सांप काटने (Snake Bite) से मृत्यु होने पर मिलेगा 4 लाख रुपये मुआवज़ा, जानें पूरी प्रक्रिया, ऐसे करें आवेदन

भारत में कई लोगों की मृत्यु सांप के काटने से हो जाती है। बहुत से लोग नहीं जानते कि सांप काटने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राज्य सरकार से मुआवजा राशि के रूप में सहायता प्राप्त होती है। जानकारी के अभाव में शासन से सहायता प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। भारत में सांप काटने से हर साल लगभग 64000 लोगों की मृत्यु होती है। यहां सांपों की 276 प्रजातियां मिलती हैं लेकिन इनमें से करीब 20-30 फीसदी सांप जहरीले होते हैं जिनके काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है।

Procedure and Documents for registry in Madhya Pradesh

Registration and Stamp Department In Madhya Pradesh, the Registration and Stamp Department is authorized to register property. There are four regional Deputy Inspector General of Registration offices in the department, Bhopal Indore Jabalpur Gwalior In the year 2023, a total of 51 district registrar offices and 233 sub-registrar offices are functioning in the state. All the offices work under and under the control of the Inspector General of Registration, whose headquarters is at Bhopal.

मध्यप्रदेश में रजिस्ट्री (registry) की प्रक्रिया क्या है, कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं ?

रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प विभाग मध्यप्रदेश में रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प विभाग संपत्ति के पंजीयन के लिए अधिकृत है। विभाग में चार क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय हैं, भोपाल इन्दौर जबलपुर ग्वालियर वर्ष 2023 में राज्य में कुल 51 जिला पंजीयक कार्यालय एवं 233 उप पंजीयक कार्यालय कार्यरत हैं। सभी कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन के अधीनस्थ एवं उनके नियंत्रण में कार्य करते हैं, जिनका मुख्यालय भोपाल है। “सम्पदा” योजना मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण की वेब-इनेबल्ड कम्प्युटराइज़्ड योजना है। इसके लिए हर जिले में सेवा प्रदाताओं को सरकार द्वारा लायसेंस जारी किये गए हैं। बैंकों, डाक घरों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को भी सेवा प्रदाता का लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना (Divyang Pension Scheme) में आवेदन कैसे करें

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग नागरिकों की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए पुरे प्रदेश में ‘ मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (Divyang Pension Scheme)’ प्रारंभ की गयी है। मध्य प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना (Divyang Pension Scheme) क्या है ? इसके तहत मध्य प्रदेशराज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदेश सरकार द्वारा रुपये 6 00 की मासिक पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार राज्य के दिव्यांग लोगों को हर महीने 600 रुपये की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान करेगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।