अरबी शब्द है “तलाक” “तलाक” एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है – ” छोड़ देना” या फिर “त्याग देना”। विवाह के सन्दर्भ में इसका अर्थ लगाया जायेगा – “अपने पति या पत्नी को त्याग देना। ”
अब सवाल ये उठता है कि हिंदी में तलाक के लिए कौनसा शब्द होता है ? तो क्या इसका मतलब है कि भारतीय संस्कृति में तलाक नहीं होता था ? क्या प्राचीन भारत में हिन्दू धर्म में तलाक नहीं होता था ?
INTRODUCTION “Penal law of India punishes the offence of what is known in English Law as ‘Bigamy’. Penal law of bigamy is not discriminatory since it makes no reference to the religion of either spouse.
HISTORICAL PERSPECTIVE IN INDIA Monogamous marriage has been the norm since Vedic times, with one exception: polygamy. However, the wife who was married first was the only wife in the sense of the word. According to one of Manu’s texts, it was permissible for a man to marry another woman after his first wife passed away.
समाज में तलाक (Divorce) लेने का प्रतिशत पहले के मुकाबले अधिक हो गया है। पति पत्नी पहले के मुकाबले ज्यादा जल्दी तलाक का निर्णय ले लेते हैं। सामान्य प्रक्रिया में तलाक लेने के लिए पति पत्नी एक दूसरे पर और उनके रिश्तेदारों पर कई प्रकार के आरोप लगाते हैं जैसे मारपीट, दहेज की मांग, उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना आदि। कभी आरोप सच्चे होते हैं और कभी-कभी झूठे होते हैं। पति और पत्नी आपस में या एक दूसरे के रिश्तेदारों पर भी तलाक के लिए गंभीर और झूठे आरोप लगा देते हैं। तलाक के लिए न्यायपालिका में इसी प्रकार के गलत तरीकों को कम करने के लिए ‘नो-फॉल्ट डिवोर्स’ को आवश्यकता एवं स्वीकार्यता बढ़ रही है। इसमें कोई भी एक पक्षकार, दूसरे पक्षकार पर कोई बिना कोई झूठे सच्चे आरोप लगाए तलाक प्राप्त कर सकेगा।
‘वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स‘ नामक संस्था ने विश्व में तलाक पर नए आंकड़े जारी किए हैं। नयी लिस्ट में कई देशों की तलाक दर पहले से बढ़ी है। पश्चिमी समाजों (अमेरिका और यूरोप) में पारंपरिक रूप से एशिया की तुलना में तलाक की दर अधिक है।
इसी लिस्ट में भारत में तलाक की दर 1 प्रतिशत बताई गई है। देशभर में तलाक के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। आइये इस सांकेतिक मानचित्र पर नज़र डालते हैं।
उत्तर प्रदेश के आगरा में एक युवक की 7 साल पहले यानी 27 जनवरी 2016 को शादी हुई थी। सुहागरात पर उसे पता चला कि पत्नी सम्बन्ध नहीं बना सकती है क्यूंकि वह किन्नर थी। उसने पत्नी का इलाज कराया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद उस युवक ने कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन दिया । जून 2023 में न्यायलय ने पति को तलाक के लिए स्वीकृति दे दी है।
Can a boy marry before 21 years in India In India, the legal age of marriage for males is 21 years, as per the provisions of the Indian Majority Act, 1875. This means that a boy is not legally allowed to marry before the age of 21.
However, there are some exceptions to this rule. According to Section 5 of the Hindu Marriage Act 1955, if a boy has attained the age of 18 years and has not completed 21 years, he cannot get married without the consent of his guardian.
विवाह का पंजीयन करवाना अनिवार्य है। हालाकि पंजीयन न करवा पाने की स्थिति में विवाह अमान्य नहीं हो जाता है। हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह के पंजीयन हेतु राज्य सरकार एक “विवाह पंजीयक” नियुक्त करती है, जिसके कार्यालय में विवाह पंजीयन हेतु आवेदन करना होता है। मध्य प्रदेश में नगर निगम एवं ग्राम पंचायतों को पंजीयन हेतु अधिकार दिया गया है। ध्यान दें कि जिस जिले में विवाह संपन्न हुआ है सिर्फ उसी जिले में विवाह का पंजीयन करवाया जा सकता है।