Compensation

छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक आपदा से क्षति या मृत्यु होने पे मिलेगा 4 लाख तक मुआवजा

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति पर दिया जाने वाला मुआवजा बढ़ा दिया है। यह फैसला जून 2022 में किया गया। ध्यान देने वाली बात है कि प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के मुआवजे को 33 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। अब पंजीकृत भूमिहीन श्रमिक की आजीविका क्षति होने पर भी मिलेगा मुआवजा प्राकृतिक आपदा से होने वाले मुआवजा में यह एक नया मुआवजा भी जोड़ा गया है। अब पंजीकृत भूमिहीन मजदूरों की किसी हादसे की वजह से क्षति होने पर उस हादसे की दिनांक से 30 दिन तक परिवार के दो सदस्यों को मनरेगा की दर से आर्थिक मदद दी जाएगी। यानी जिस दिन वह हादसा हुआ है उस दिन से उस परिवार को मनरेगा की दर से 2 लोगों के भुगतान के बराबर 30 दिनों का भुगतान किया जायेगा।

बरसात में मकान गिरने पर सरकार से मिलता है 1 लाख का मुआवजा, जानिए क्या है तरीका

बरसात के दिनों में अतिवृष्टि (अतयधिक बारिश) या बाढ़ की वजह से घर गिरने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। मकान गिरने की घटनाओं से ग्रामीण क्षेत्र के लोग तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावित होते हैं। आइये जानते हैं प्राकृतिक आपदा जैसे की बाढ़ या अतिवृष्टि (अत्यधिक बारिश होने) से मकान को हुई क्षति में क्या प्रावधान है, जिनकी जानकारी आमजन को होनी चाहिए, एवं मकान को क्षति होने पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया जाता है।

मध्यप्रदेश में प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितना मुआवजा मिलता है?

मध्यप्रदेश में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना होने पर राज्य सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाती है। इसे आर्थिक अनुदान सहायता राशि कहा जाता है। यह सहायता राशि पीड़ित व्यक्ति को अथवा उस आपदा या दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो मृतक के निकटतम रिश्तेदार या वारिस को दी जाती है। किसे नैसर्गिक विपत्ति (प्राकृतिक आपदा) माना जाता है प्राकृतिक आपदा ऐसी घटना होती है जिस पर किसी का वश नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक आपदा किसी मानविय कारण से नहीं होती, यह प्राकृतिक होती है।

सांप काटने (Snake Bite) से मृत्यु होने पर मिलेगा 4 लाख रुपये मुआवज़ा, जानें पूरी प्रक्रिया, ऐसे करें आवेदन

भारत में कई लोगों की मृत्यु सांप के काटने से हो जाती है। बहुत से लोग नहीं जानते कि सांप काटने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राज्य सरकार से मुआवजा राशि के रूप में सहायता प्राप्त होती है। जानकारी के अभाव में शासन से सहायता प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। भारत में सांप काटने से हर साल लगभग 64000 लोगों की मृत्यु होती है। यहां सांपों की 276 प्रजातियां मिलती हैं लेकिन इनमें से करीब 20-30 फीसदी सांप जहरीले होते हैं जिनके काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है।

मध्यप्रदेश में अपराध पीड़ित को मुआवजा देने की प्रक्रिया और कानून

मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 19 73 की धारा 357-क की उपधारा (1 ) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत , राज्य सरकार, ने केन्द्र सरकार के साथ मिलकर ऐसे अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति कारित हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के लिए निधियां (फंड) उपलब्ध कराने और प्रतिकर (मुआवज़ा) की मात्रा का विनिश्चय करने के लिए यह योजना बनाई गयी है।