Child Rights

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What Is Child Rights ? A right is as an agreement or contract established between the persons who hold a right (often referred to as the “rights-holders”) and the persons or institutions which then have obligations and responsibilities in relation to the realization of that right (often referred to as the “duty- bearers”.) Child rights are specialized human rights that apply to all human beings below the age of 18.

समग्र आईडी क्या है, कैसे बनवाएं

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समग्र आई डी क्या होती है ? मध्यप्रदेश शासन ने प्रदेश में निवास कर रहे सभी व्यक्तियों को रजिस्टर करके 9 अंको का एक विशेष आई डी नंबर दिया है। यह नंबर राज्य में लागू केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश शासन की सभी योजनाओं में जानकारी के सत्यापन और रिकार्ड के लिए उपयोगी होता है और किसी भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त करने में सहायक होती है। इस के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसे समग्र पोर्टल कहा जाता है। समग्र पोर्टल पर प्रदेश मे निवासरत समस्त परिवारों एवं परिवार के सदस्यों का पंजीयन किया गया हैं । इस योजना को समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नाम दिया गया है। वर्तमान में म.

बीमा क्या है और क्यों जरुरी है

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हम सभी सुरक्षित रहना चाहते है लेकिन जीवन अनिश्चितताओं से भरा है, लेकिन किसी अनजानी घटना से चाहे वह आग हो, दुर्घटना हो, बीमारी या मौत से अचानक आर्थिक परेशानी आ सकती हैं। इसी कारण भविष्य में इस प्रकार की किसी भी घटना के जोखिम से बचने के लिए बीमा करवाया जाता है। यह बीमा जीवन का हो सकता है, आग का हो सकता है, दुर्घटना के खिलाफ, बीमारी या कोई और।

भारत में उपभोक्ता को कितने और क्या अधिकार हैं

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उपभोक्ता कौन होता है प्रतिदिन जब हम अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम उपभोक्ता बन जाते हैं। इसलिए हमें यह समझना आवश्यक है कि उपभोक्ता का क़ानूनी अर्थ है क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार – उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी भी वस्तु या सेवा प्राप्त करने के बदले भुगतान करता है। उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है अगर हम जागरूक न हों तो हम उपभोक्ता के रूप में शोषण का शिकार भी हो सकते हैं।

आर्य समाज में विवाह और प्रमाण पत्र की मान्यता है या नहीं

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आर्य समाज का परिचय आर्य समाज की नींव 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने रखी थी। वे एक महान धर्म सुधारक व विचारक थे। इस संस्था का जन्म हिंदू धर्म में पैदा हो गयी कुरीतियों के कारण हुआ था। आर्य समाज की स्थापना भारत में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, कर्मकाण्ड व अन्धविश्वास के विरोध हेतु हुई। जातिवाद की कुरिति को मिटाने के लिए ही आर्य समाज में सभी जातियों के बीच विवाह संपन्न करवाया जाता है। इस विवाह का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर कई बार प्रश्न चिन्ह भी उठते रहते हैं।

चिकित्सीय लापरवाही या मेडिकल नेगलिजेंस क्या है

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डॉक्टरों का कर्त्तव्य है कि वे अपने रोगियों की देखभाल उचित तरीके से करें। सभी चिकित्सकों, अस्पतालों, नर्सिग होम, या अन्य चिकित्सीय पेशेवरों से उम्मीद की जाती है कि वे “देखभाल के चिकित्सा मानक” के अनुरूप उपचार प्रदान करें। ऐसा न करना ही चिकित्सीय लापरवाही या मेडिकल नेगलिजेंस कहलाता है। मेडिकल नेगलिजेंस क्या है? जब किसी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग होम या अस्पताल द्वारा किसी मरीज के इलाज या देखभाल में लापरवाही बरती जाती है तब उसे मेडिकल नेगलिजेंस कहते हैं।

मध्यप्रदेश में अपराध पीड़ित को मुआवजा देने की प्रक्रिया और कानून

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मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 19 73 की धारा 357-क की उपधारा (1 ) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत , राज्य सरकार, ने केन्द्र सरकार के साथ मिलकर ऐसे अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति कारित हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के लिए निधियां (फंड) उपलब्ध कराने और प्रतिकर (मुआवज़ा) की मात्रा का विनिश्चय करने के लिए यह योजना बनाई गयी है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नियम क्या हैं, आवेदन कैसे करें

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सन 2012 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना में मध्य प्रदेश के बुजुर्गो को प्रदेश के बाहर के तीर्थ स्थानों का सरकार द्वारा निशुल्क भ्रमण करवाया जाता है। इस योजना को अब दुबारा चालु किया गया है। मध्य प्रदेश के बुजुर्गों में यह योजना बड़ी लोकप्रिय है। आइये इस से सम्बंधित नियम और महत्वपूर्ण जानकारियां समझते हैं। योजना का उददेश्य इस योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश के निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु कें व्यक्ति) को प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्‍न तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु शासकीय सहायता प्रदान करना है।

मध्यप्रदेश में नाम/उपनाम परिवर्तन संबंधी दस्तावेज और प्रक्रिया

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मध्यप्रदेश में किसी व्यक्ति के नाम बदलने हेतु दस्तावेज संलग्न करने के साथ यह प्रारूप भरकर शासकीय मुद्रणालय ( Government Press) जो कि शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अंतर्गत आता है, को भेजना होगा। प्रारूप का एक उदाहरण नीचे दिया गया है : इस विलेख द्वारा मैं, निम्न हस्ताक्षरकर्ता, क, ख, ग, (नया नाम ), निवासी ……………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. जिसे अब तक क, ग (पुराना नाम) कहा जाता था, तथा जो …………………………………………….

फर्म के पार्टनरशिप डीड में परिवर्तन हेतु दस्तावेज

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मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-3 (॥) में फर्म के पार्टनरशिप डीड में परिवर्तन /स्थान में परिवर्तन की सूचना का प्रकाशन कराने संबंधी दस्तावेजों की सूची। फर्म के लैटर पैड पर वर्तमान पार्टनर के हस्ताक्षर, नाम एवं फर्म की मुद्रा अंकित कर आवेदन पत्र| पंजीकृत फर्म के रजिस्ट्रेशन एवं उसके पश्चात्‌ की पार्टनरशिप डीड की समस्त छायाप्रतियां नोटरी द्वारा सत्यापित । प्रारूप-5 / प्रारूप-2 की छायाप्रति नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर फोटो सहित। आम सूचना /सूचना प्रकाशन के स्थानीय समाचार पत्र की संपूर्ण प्रति | समाचार पत्र में प्रकाशित आम सूचना / जाहिर सूचना की स्वच्छ प्रति फर्म के लैटर पैड पर टाईप कराकर तथा उस पर वर्तमान पार्टनर के हस्ताक्षर, नाम तथा फर्म की मुद्रा अंकित कर संलग्न करें । प्रकाशन शुल्क न्यूनतम रुपये 400 /– विभागीय मद (0058–00–102–0000) में ऑनलाईन जमा कर चालान की प्रति संलग्न करें। समस्त पार्टनर जो सम्मिलित हो रहे या निकल रहें उन सभी के आधार कार्ड पैन कार्ड संलग्न करें । उपरोक्त प्रारूप को भर कर सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता है :