समग्र आई डी क्या होती है ? मध्यप्रदेश शासन ने प्रदेश में निवास कर रहे सभी व्यक्तियों को रजिस्टर करके 9 अंको का एक विशेष आई डी नंबर दिया है। यह नंबर राज्य में लागू केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश शासन की सभी योजनाओं में जानकारी के सत्यापन और रिकार्ड के लिए उपयोगी होता है और किसी भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त करने में सहायक होती है। इस के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसे समग्र पोर्टल कहा जाता है। समग्र पोर्टल पर प्रदेश मे निवासरत समस्त परिवारों एवं परिवार के सदस्यों का पंजीयन किया गया हैं । इस योजना को समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नाम दिया गया है। वर्तमान में म.
मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 19 73 की धारा 357-क की उपधारा (1 ) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत , राज्य सरकार, ने केन्द्र सरकार के साथ मिलकर ऐसे अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति कारित हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के लिए निधियां (फंड) उपलब्ध कराने और प्रतिकर (मुआवज़ा) की मात्रा का विनिश्चय करने के लिए यह योजना बनाई गयी है।
मध्यप्रदेश में किसी व्यक्ति के नाम बदलने हेतु दस्तावेज संलग्न करने के साथ यह प्रारूप भरकर शासकीय मुद्रणालय ( Government Press) जो कि शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अंतर्गत आता है, को भेजना होगा।
प्रारूप का एक उदाहरण नीचे दिया गया है :
इस विलेख द्वारा मैं, निम्न हस्ताक्षरकर्ता, क, ख, ग, (नया नाम ), निवासी …………………………….
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जिसे अब तक क, ग (पुराना नाम) कहा जाता था, तथा जो …………………………………………….
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-3 (॥) में फर्म के पार्टनरशिप डीड में परिवर्तन /स्थान में परिवर्तन की सूचना का प्रकाशन कराने संबंधी दस्तावेजों की सूची। फर्म के लैटर पैड पर वर्तमान पार्टनर के हस्ताक्षर, नाम एवं फर्म की मुद्रा अंकित कर आवेदन पत्र| पंजीकृत फर्म के रजिस्ट्रेशन एवं उसके पश्चात् की पार्टनरशिप डीड की समस्त छायाप्रतियां नोटरी द्वारा
सत्यापित । प्रारूप-5 / प्रारूप-2 की छायाप्रति नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर फोटो सहित। आम सूचना /सूचना प्रकाशन के स्थानीय समाचार पत्र की संपूर्ण प्रति | समाचार पत्र में प्रकाशित आम सूचना / जाहिर सूचना की स्वच्छ प्रति फर्म के लैटर पैड पर टाईप कराकर तथा उस पर वर्तमान पार्टनर के हस्ताक्षर, नाम तथा फर्म की मुद्रा अंकित कर संलग्न करें । प्रकाशन शुल्क न्यूनतम रुपये 400 /– विभागीय मद (0058–00–102–0000) में ऑनलाईन जमा कर चालान की प्रति संलग्न करें। समस्त पार्टनर जो सम्मिलित हो रहे या निकल रहें उन सभी के आधार कार्ड पैन कार्ड संलग्न करें । उपरोक्त प्रारूप को भर कर सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता है :
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं जानकारियां प्रदान करने के लिए एवं सभी नागरिक सेवाएं कम शुल्क में एक निश्चित समय अवधि में प्रदान करने के लिए यह कानून पास किया गया है। अधिनियम में वर्ष 2011 एवं 2012 में महत्वपूर्ण शंशोधन भी किये गए हैं।
इसका उद्देश्य लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने एवं भ्रष्टाचार से बचाने एक सिंगल विंडो यानी एकल खिड़की पर सभी महत्वपूर्ण नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत सभी नागरिक सुविधाओं और सेवाओं को एक निश्चित अवधि के अंतर्गत, कम से कम समय में न्यूनतम शुल्क के साथ सभी सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है। इसके लिए सभी स्थानों पर लोक सेवा केंद्र बनाए गए हैं। यह केंद्र सिर्फ कलेक्ट्रेट तहसील ही नहीं बल्कि अलग-अलग वार्ड कार्यालयों एवं पंचायतों में भी स्थापित किए गए हैं। जहां पर आकर एक व्यक्ति शासन की सभी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए एक ही खिड़की पर आवेदन कर सकता है, शुल्क जमा कर सकता है एवं इन्हीं लोक सेवा केंद्रों से वह उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त कर सकता है। अब उसे दफ्तरों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। इन सब आवेदनों का कंप्यूटर में एक विवरण दर्ज किया जाता है, और रिकॉर्ड रखा जाता है। इस व्यवस्था के कारण अब सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है और सभी आवेदन निश्चित समय अवधि में निराकरण करना होता है।
<p> मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आपको लोक सेवा केंद्र में आवेदन करना होगा। लोक सेवा केंद्र पर एक आवेदन फ़ार्म भर कर अन्य दस्तावेजों के साथ नाम मात्र के शुल्क के साथ जमा करें। यहाँ से आपको कंप्यूटर से एक पावती प्राप्त होगी जिस पर आपको प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक तारीख दी जाएगी। इस पावती को दिखा कर आप निश्चित दिन पर अपना मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मूल निवास बनाने हेतु अधिकतम 7 दिनों की अवधि निश्चित की गयी है। </p> <h3> मूल निवासी प्रमाणपत्र के आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं – </h3> <ol> <li> घोषणा पत्र<br /> पहचान पत्र<br /> आधार कार्ड अथवा<br /> पैन कार्ड अथवा<br /> वोटर कार्ड अथवा<br /> जन्म प्रमाण पत्र<br /> किसी अन्य शासकीय अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र </li> <li> समग्र आईडी </li> <li> अपने नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ </li> </ol> <h3> घोषणा पत्र डाउनलोड करें : <a title="domicile declaration form" href="http://www.
मध्य प्रदेश में आय प्रमाणपत्र बनवाने हेतु प्रक्रिया मध्य प्रदेश राज्य का आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आपको लोक सेवा केंद्र में आवेदन करना होगा। लोक सेवा केंद्र पर एक आवेदन फ़ार्म भर कर अन्य दस्तावेजों के साथ नाम मात्र के 40 रुपये शुल्क के साथ जमा करें। यहाँ से आपको कंप्यूटर से एक पावती प्राप्त होगी जिस पर आपको प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक तारीख दी जाएगी। इस पावती को दिखा कर आप निश्चित दिन पर अपना मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मूल निवास बनाने हेतु अधिकतम 3 दिनों की अवधि निश्चित की गयी है। घोषणा पत्र हेतु ध्यान रहे आय प्रमाण पत्र में परिवार से आशय पति/पत्नी एवं अवयस्क बच्चे हैं।