क्या है लिव इन संबंध (Live in Relationship) लिव इन, जिसे हिंदी में सहवास के रूप में भी जाना जाता है, लड़के और लड़की के बीच एक तरह का समझौता है, जिसमें यह जोड़ा शादी किए बिना एक साथ रहता है। यह एक पारस्परिक संबंध है, जिसमें दो लोग, आमतौर पर रोमांटिक या अंतरंग साझेदारी में, विवाह के कानूनी या औपचारिक दायित्व के बिना रिश्ते में एक साथ रहना और पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हैं।
उत्तर प्रदेश के आगरा में एक युवक की 7 साल पहले यानी 27 जनवरी 2016 को शादी हुई थी। सुहागरात पर उसे पता चला कि पत्नी सम्बन्ध नहीं बना सकती है क्यूंकि वह किन्नर थी। उसने पत्नी का इलाज कराया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद उस युवक ने कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन दिया । जून 2023 में न्यायलय ने पति को तलाक के लिए स्वीकृति दे दी है।
पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 के अनुसार तलाक के निम्न आधार हैं : धारा 30 के अनुसार यदि प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण विवाह संपन्न करना असंभव हो जाता है। धारा 31 के अनुसार यदि पति या पत्नी में से किसी ने पिछले सात वर्षों से किसी अन्य पति या पत्नी के बारे में नहीं सुना है, तो विवाह को खत्म किया जा सकता है। धारा 32 में तलाक के आधार दिए गए हैं: जब पति या पत्नी में से कोई एक शादी के एक साल के भीतर शादी से पूरी तरह इनकार कर देता है। जब किसी पति या पत्नी को सात साल से अधिक की कैद हो जाए और एक साल की कैद बीत चुकी हो, तो पति या पत्नी तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब पति या पत्नी में से कोई भी 2 साल से अधिक समय से अलग हो गया हो या उसने अपना धर्म बदल लिया हो। यदि विवाह के समय पति या पत्नी से यह रहस्य रखा जाता है कि दूसरा पक्ष मानसिक रुप से अस्वस्थ है। दूसरा पति या पत्नी शादी की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर तलाक के लिए आवेदन कर सकता है। अगर शादी के समय महिला गर्भवती थी। लेकिन इसे शादी के दो साल की अवधि के भीतर लागू किया जाना चाहिए और साथ ही, जोड़े का वैवाहिक संबंध नहीं होना चाहिए। यदि विवाह के दो साल के भीतर पति या पत्नी में से किसी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाता है और दोनों मे से कोई भी यौन रोग से पीड़ित है। धारा 32B के अनुसार जबरदस्ती और धोखाधड़ी से आपसी सहमति नहीं ली जा सकती है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 की धारा 19 और 20 में कहा गया है कि पारसी केवल पारसी के अधिकारियों की अध्यक्षता वाली विशेष अदालतों में तलाक की कार्यवाही शुरू कर सकता है और एक पंजीकृत (रजिस्टर्ड) कार्यालय में पंजीकरण करना भी आवश्यक है।
भारतीय तलाक अधिनियम की धारा 10A के अनुसार, ईसाई दो तरह से तलाक ले सकते हैं आपसी तलाक: पति-पत्नी दोनों अगर पिछले दो साल से एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं तो वे जिला अदालत में तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं।
विवादित तलाक: इसे निम्नलिखित आधारों पर दायर किया जा सकता है-
पिछले 2 साल से मानसिक रूप से अस्वस्थ है व्यभिचार धर्मांतरण पिछले दो साल से त्याग दिया है क्रूरता किसी भी पति या पत्नी के सात साल या उससे अधिक समय तक जीवित रहने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 के अनुसार तलाक के आधार : मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2 के तहत महिला विवाह के विघटन के लिए एक डिक्री प्राप्त करने की हकदार तभी होती है, यदि-
सायरा बानो विरुद्ध भारत संघ व अन्य, 2017 इस मामले में अनुच्छेद 13 (1) के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 14 के तहत तलाक-उल-बिअद्दत या तीन तलाक को असंवैधानिक ठहराया गया था। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि 1937 का अधिनियम उस सीमा तक शून्य है जहां तक वह तीन तलाक को मान्यता देता है और लागू करता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, सरकार को तीन तलाक को अवैध और अपराधी बनाने के लिए एक कानून बनाना होगा।
हिन्दू धर्म में तलाक की अवधारणा प्राचीन हिन्दू धर्म में विवाह सात जन्मों का बंधन माना गया था। इसलिए मूल रूप से हिंदू धर्म में तलाक का कोई कंसेप्ट नहीं है। हालांकि इस मान्यता के बावजूद भी कुछ मामलों में पति एवं पत्नी विवाह के बंधनों से मुक्त हो सकते थे। लेकिन फिर भी यह बहुत अधिक प्रचलन में नहीं था, और विवाह को समाप्त करना लगभग असंभव माना जाता था।