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अकाउंट से पैसे निकले, बैंक देगा हर्जाना। 

नवम्बर 2022 में देहरादून जिला उपभोक्ता अदालत ने उपभोक्ता के खाते से अनाधिकृत रूप से किसी अपराधी द्वारा निकाली गई रकम बैंक को ब्याज सहित 30 दिन में उपभोक्ता को वापस लौटने का आदेश दिया। डा. एमएस बिष्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ जिला उपभोक्ता अदालत में वाद दायर किया। डा. बिष्ट के अनुसार, उनका बैंक में बचत खाता है। जिसमें मोबाइल नंबर एसएमएस अलर्ट के लिए पंजीकृत है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके खाते से 5 लाख से अधिक रुपये निकाल लिए। जिसकी उन्हें कोई सूचना एसएमएस से नहीं मिली। वह बैंक में पासबुक में प्रविष्टि कराने गए, तब इसकी जानकारी मिली। बैंक ने कहा कि एसएमएस अलर्ट बंद होना बैंक की लापरवाही है और यह संदेह उत्पन्न करती है कि यह रकम बैंक के ही किसी कर्मचारी की मिलीभगत से एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर निकाली गई।