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रेल यात्रा में चोरी सामान का नहीं मिलेगा मुआवज़ा

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार रेल यात्रा में चोरी हुए सामान का मुआवज़ा आपको नहीं मिलेगा। अभी तक रेल यात्रा में चोरी हुए सामान की भरपाई रेलवे के द्वारा की जाती थी लेकिन इस फैसले के बाद से अब चलती ट्रेन में यात्री का निजी सामान चोरी होने या खोने पर भारतीय रेलवे इसकी भरपाई नहीं करेगा। हाँ, सामान चोरी होने की कंडीशन में आप पहले की ही तरह FIR दर्ज करा सकते हैं।