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डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल में शिकायत और प्रक्रिया

डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेन के लिए एक स्कीम, लोकपाल योजना, 2019 शुरू की है । यह योजना 31 जनवरी, 2019 से धारा 18 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत शुरू की गयी है। RBI की वेबसाइट पर पूरी स्कीम देखें- यहाँ क्लिक करें। 1. योजना के लाभ : यह योजना में परिभाषित सिस्टम प्रतिभागियों के ग्राहकों द्वारा किए गए डिजिटल लेनदेन के संबंध में शिकायतों के समाधान के लिए एक त्वरित और लागत मुक्त शीर्ष स्तरीय व्यवस्था है।