Marriage Registration

Can a Hindu boy marry before 21 years and girl marry before 18 years in India

Can a boy marry before 21 years in India In India, the legal age of marriage for males is 21 years, as per the provisions of the Indian Majority Act, 1875. This means that a boy is not legally allowed to marry before the age of 21. However, there are some exceptions to this rule. According to Section 5 of the Hindu Marriage Act 1955, if a boy has attained the age of 18 years and has not completed 21 years, he cannot get married without the consent of his guardian.

आर्य समाज में विवाह और प्रमाण पत्र की मान्यता है या नहीं

आर्य समाज का परिचय आर्य समाज की नींव 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने रखी थी। वे एक महान धर्म सुधारक व विचारक थे। इस संस्था का जन्म हिंदू धर्म में पैदा हो गयी कुरीतियों के कारण हुआ था। आर्य समाज की स्थापना भारत में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, कर्मकाण्ड व अन्धविश्वास के विरोध हेतु हुई। जातिवाद की कुरिति को मिटाने के लिए ही आर्य समाज में सभी जातियों के बीच विवाह संपन्न करवाया जाता है। इस विवाह का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर कई बार प्रश्न चिन्ह भी उठते रहते हैं।

विवाह का पंजीयन

विवाह का पंजीयन करवाना अनिवार्य है। हालाकि पंजीयन न करवा पाने की स्थिति में विवाह अमान्य नहीं हो जाता है। हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह के पंजीयन हेतु राज्य सरकार एक “विवाह पंजीयक” नियुक्त करती है, जिसके कार्यालय में विवाह पंजीयन हेतु आवेदन करना होता है। मध्य प्रदेश में नगर निगम एवं ग्राम पंचायतों को पंजीयन हेतु अधिकार दिया गया है। ध्यान दें कि जिस जिले में विवाह संपन्न हुआ है सिर्फ उसी जिले में विवाह का पंजीयन करवाया जा सकता है।