दूसरी पत्नी नहीं कर सकती धारा 498 ए के अंतर्गत पति की शिकायत
जुलाई 2023 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिए गए एक फैसले में दूसरी पत्नी द्वारा 498 A अंतर्गत की गई शिकायत को विचार योग्य नहीं माना। इस मामले में दूसरी पत्नी ने IPC की धारा 498ए के तहत शिकायत दर्ज की थी और निचले कोर्ट ने पति को सजा सुना दी थी। लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नीचे की कोर्ट के आदेश को पलटते हुए सजा को माफ कर दिया।