छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक आपदा से क्षति या मृत्यु होने पे मिलेगा 4 लाख तक मुआवजा

Team Lawforce
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति पर दिया जाने वाला मुआवजा बढ़ा दिया है। यह फैसला जून 2022 में किया गया। ध्यान देने वाली बात है कि प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के मुआवजे को 33 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। अब पंजीकृत भूमिहीन श्रमिक की आजीविका क्षति होने पर भी मिलेगा मुआवजा प्राकृतिक आपदा से होने वाले मुआवजा में यह एक नया मुआवजा भी जोड़ा गया है। अब पंजीकृत भूमिहीन मजदूरों की किसी हादसे की वजह से क्षति होने पर उस हादसे की दिनांक से 30 दिन तक परिवार के दो सदस्यों को मनरेगा की दर से आर्थिक मदद दी जाएगी। यानी जिस दिन वह हादसा हुआ है उस दिन से उस परिवार को मनरेगा की दर से 2 लोगों के भुगतान के बराबर 30 दिनों का भुगतान किया जायेगा।