रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प विभाग
मध्यप्रदेश में रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प विभाग संपत्ति के पंजीयन के लिए अधिकृत है। विभाग में चार क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय हैं,
- भोपाल
- इन्दौर
- जबलपुर
- ग्वालियर
वर्ष 2023 में राज्य में कुल 51 जिला पंजीयक कार्यालय एवं 233 उप पंजीयक कार्यालय कार्यरत हैं। सभी कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन के अधीनस्थ एवं उनके नियंत्रण में कार्य करते हैं, जिनका मुख्यालय भोपाल है।
“सम्पदा” योजना मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण की वेब-इनेबल्ड कम्प्युटराइज़्ड योजना है। इसके लिए हर जिले में सेवा प्रदाताओं को सरकार द्वारा लायसेंस जारी किये गए हैं। बैंकों, डाक घरों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को भी सेवा प्रदाता का लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है।
इन सेवा प्रदाताओं को ई-स्टाम्प जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है,
ये सेवा प्रदाता पंजीकृत दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियां डाउनलोड करने तथा दस्तावेजों की ऑनलाइन सर्च करने जैसी सुविधाएं भी आम नागरिको को प्रदान करते हैं।
इसके अलावा कोई भी रजिस्टर्ड यूजर दस्तावेजों को पंजीयन के लिए आनलाइन प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रणाली में स्टाम्प शुल्क ई-स्टाम्प के माध्यम से एकत्र किया जाएगा.
दस्तावेजों में पक्षकारों की फोटो कम्प्यूटर पर वेब कैमरे से एवं उँगलियों के निशान बायोमेट्रिक उपकरण से लिए जाते हैं ।
इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली(ERS) द्वारा राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन, विभिन्न लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क की गणना एवं उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीयन हेतु स्लाट बुकिंग इत्यादि सुविधाएं भी प्रदाय की जाती हैं।
01 अगस्त, 2015 से मध्य प्रदेश में दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण नई पद्धति अपनाई गई है। 2015 से मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन किया जाता है। यह पंजीयन ‘रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16)’ के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
मध्यप्रदेश में दस्तावेजों का पंजीयन किया रजिस्ट्री केवल विभागीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रीकरण पद्धति जिसका नाम”सम्पदा” है, से ही किया जाता है।
रजिस्ट्री हेतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य है :
सर्विस फॉर्म (Service Form)
यह फॉर्म पंजीयन के पहले ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। इस फॉर्म में निम्न जानकारी होती है :
- क्रेता का विवरण
- विक्रेता का विवरण
- दस्तावेज अनुरूप अचल संपत्ति का विवरण
- लिखत
- निष्पादन पेज
- दो सक्षम गवाह
आवश्क दस्तावेज (Required Documents)
- पक्षकारों से संबंधित आवश्क दस्तावेज जैसे मतदान पहचान पत्र (वोटर कार्ड) / ड्राइविंग लाइसेंस /बैंक पासबुक / पेन कार्ड / आधार कार्ड
- निष्पादक द्वारा नोटरीकृत हलफनामा
- अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भूखंड एवं भवनों हेतु 3 अलग-अलग कोणों से ली गई संपत्ति की छवियां
- संपत्ति का नक्शा नियमानुसार
- कृषि भूमि हेतु आवश्यक दस्तावेज
- राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित 1 वर्ष का कम्प्यूटरीकृत खसरा
- भू-अधिकार रिन पुस्तिका|
पंजीयन शुल्क (Service Fees)
दस्तावेज के प्रारूप के अनुसार मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस
सर्विस प्रदाता (Service Procedures)
नागरिक लाइसेंसधारी सेवा प्रदाता के माध्यम से पंजीकरण के लिए दस्तावेज तैयार कर सकते हैं और पंजीकरण के लिए उपयोगकर्ता की सुविधा के अनुसार स्लॉट आरक्षित कर सकते हैं। दस्तावेजों का पंजीकरण उप-पंजीयक कार्यालय में नियत समय पर दस्तावेज पंजीकरण (अंगूठे का निशान, फोटो और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर आदि) की आवश्यक पूर्ति करके किया जाता है।
आम लोग स्वयं भी ऑनलाइन दस्तावेज पोर्टल के माध्यम से तैयार कर सकते हैं।
आम लोगों के द्वारा पोर्टल पर दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया इस प्रकार है –
- पंजीयन हेतु मध्य प्रदेश के विभागीय पोर्टल https://www.mpigr.gov.in/ को विजिट करें|
- लॉग इन की बटन पर क्लिक करें।
- लॉग इन होने के पश्चात् पंजीयन प्रक्रिया का चयन करें।
- लिखत का चयन कर आवश्यक जानकारियां जैसे दोनों पक्ष कारों का विवरण , संपत्ति का पूर्ण विवरण, गवाह की जानकारी आदि भरकर कर नियत मुद्रांक शुल्क का भुगतान करें|
- मुद्रांक शुल्क का भुगतान करने के बाद आपको दस्तावेज निष्पादन पेज अपलोड कर पंजीयन फीस का भुगतान करें
- अब आपको अपनी सुविधानुसार पंजीयन के लिए स्लॉट की बुकिंग करनी होगी। इसमें आपको दिल से लेकर समय चुनना होगा जवाब पंजीयन कराने हेतु पंजीयन कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं।
- चुने गए स्लॉट पर दोनों पक्षकारों को और दो गवाहों को उप पंजीयक के कार्यालय में उपस्थित होना होगा। दस्तावेज पंजीयन की शेष कार्यवाही उप पंजीयक कार्यालय में पूर्ण की जाएगी| इसमें मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है।