आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ई.डब्ल्यू.एस. (E.W.S. ) के नागरिको का आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र

सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। इसे ही EWS कोटा कहा जाता है।  इसके लिए यह आवश्यक है कि आवेदक SC, ST, या OBC श्रेणी में नहीं आता है।

आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक करें : view order

 

इस श्रेणी में आरक्षण प्राप्त करने के लिए आपको निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है :

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नानुसार मापदंड निर्धारित किए हैं :

ऐसे परिवार की कुल वार्षिक आय आठ लाख से अधिक ना हो। आय में सभी स्रोतों की आय शामिल होगी जो वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि से हैं।

निम्न व्यक्ति उक्त योजना में पात्र नहीं होंगे (मध्य प्रदेश अंतर्गत ईडब्ल्यूएस के लिए) :

  1. जिसके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि हो (जिनके खतरे में 3 साल से लगातार उत्तर बंजर पथरीली बीहड़ भूमि अंकित हो वह भूमि इसमें शामिल नहीं होगी)
  2. जिसके पास 1200  वर्ग फुट से अधिक का आवासीय मकान अथवा फ़्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।
  3. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500  वर्ग फुट से अधिक का आवासीय मकान फ़्लैट हो।
  4. नगर परिषद क्षेत्र में जिसके पास 1800  वर्ग फुट से ज्यादा का आवासीय मकान फ़्लैट हो।

निम्न व्यक्ति उक्त योजना में पात्र नहीं होंगे – (केंद्र सरकार अंतर्गत ईडब्ल्यूएस के लिए)  –

  1.  5 एकड़ अथवा इससे अधिक की कृषि भूमि
  2. 1000 वर्ग फुट या इससे अधिक के आवासीय फ़्लैट
  3. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 1000  वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
  4. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
  5. आवेदक संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक F- 85-25-4-84 दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग में आता हो।

 

आवश्यक दस्तावेज़

1. लैंड/ प्लाट/ फ्लैट/ हाउस रजिस्ट्री पेपर/ पट्टा नजूल (उक्त संपत्ति होने की दशा में)

2. खसरा+बी1(भूमिस्वामी होने की दशा में)

3. फॉर्म 16/ आई टी आर V (पूर्व वित्तीय वर्ष)/ पे स्लिप (वेतन भोगी,व्यापारी,प्रोफेशनल आदि होने की स्थिति में)

4 . स्व घोषणा पत्र

आवेदन कहाँ करें ?

EWS सर्टिफिकेट के लिए किसी भी लोक सेवा केंद्र अथवा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।  लोकसेवा से आवेदन का शुल्क 40 रूपए है, जबकि ऑनलाइन आवेदन निशुल्क है।

EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए  प्रक्रिया क्या है ?

सबसे पहले आपको लोकसेवा केंद्र अथवा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन हेतु एक फॉर्म भरना होगा।

लोक सेवा के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया :

अगर आप लोक सेवा केंद्र से यह आवेदन कर रहे हैं तो यह फॉर्म आपको लोक सेवा केंद्र अथवा किसी स्टेशनरी से 20 या 30 रुपये में मिल जायेगा।  इसमें आपको आपके नवीनतम 2 फोटो पासपोर्ट साइज़ के चिपकाना हैं।  इस फार्म में आपको आपकी और आपके परिवार की कुल संपत्ति एवं आय का सही सही विवरण देना होगा।  aawedan
आवेदन फॉर्म के साथ आपको निम्न दस्तावेज संलग्न करना होंगे :

  1. वैध पहचान पत्र
    आधार की छायाप्रति
    वोटर कार्ड (मतदाता पहचान पत्र ) की छायाप्रति
    पैन कार्ड की छायाप्रति
  2. समग्र आई डी की छायाप्रति
  3. अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के कागज़ / छायाप्रतियां
  4. आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति
  5. शपथ पत्र (मूलप्रति)
  6. 100 रुपये का चालान (कम्प्यूटर से प्राप्त रसीद )

ध्यान दे : 100 रुपये का चालान किसी भी MP Online कियोस्क से बनवाया जा सकता है। चालान बनवाते समय ध्यान रहे कि  ये उचित शीर्षक (Head) के अंतर्गत सही मद में जमा किया गया हो।

सही शीर्षक (Head):       “0029-00-800-0019 –  Fee For Revenue Court Registration and Processing ”

उपरोक्त आवेदन करने के पश्चात आपको लोक सेवा केंद्र से एक रसीद प्राप्त होगी जिस पर आपको प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अनुमानित तिथि दर्ज होगी।  यह आवेदन से लगभग 30 दिन उपरान्त की अवधि होगी।  उक्त दी गयी तारीख पर आप यह रसीद दिखा कर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपका EWS प्रमाणपत्र जारी करने से पहले आपके आवेदन को आपके क्षेत्र के पटवारी अथवा किसी अन्य राजस्व अधिकारी के पास भेजा जाता है।  यह अधिकारी आपके विवरण की जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि  आपके संपत्ति एवं आय के सभी विवरण सही हैं।  इसके लिए अधिकारी आपके बताये गए निवास स्थान पर जा कर तस्दीक करता है एवं एक पंचनामा बनाता है।  इस पंचनामे में आपके आसपास और मौके पर उपलब्ध गवाहों के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। उस अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही की एक रिपोर्ट बना कर उसी क्षेत्र के तहसीलदार को सौंपी जाती है।

इसके पश्चात आपको एक सूचना दी जाती है कि आपको माननीय तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित होना है।  माननीय तहसीलदार आपके आवेदन की जांच करते हुए आप से इस आवेदन में दी गयी जानकारी की पुष्टि करेंगे और संतुष्ट होने पर आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने आ आदेश देंगे।

ऑनलाइन आवेदन करें :

Apply Online

ध्यान दें : यदि आप पहली बार लोक सेवा पोर्टल पर आवेदन कर रहें है तो कृपया पहले पंजीयन करें।

 

आवेदन में आपको निम्न जानकारी भरनी होगी :

आवेदन-पत्र का प्रारूप

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के नागरिको आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करना
1.व्यक्तिगत विवरण
हितग्राही का नाम (हिंदी मैं) *
हितग्राही का नाम (अंग्रेज़ी मैं) *
पिता/पति का नाम (हिंदी मैं) *
पिता/पति का नाम (अंग्रेज़ी मैं) *
लिंग *
पुरुष    महिला    अन्य
जन्मतिथि (DD/MM/YYYY) *
आधार क्रमांक(वैकल्पिक)
परिवार समग्र आईडी *
जाति (हिंदी मैं) *
जाति (अंग्रेज़ी मैं) *
स्थायी पता-:
मकान क्रमांक/मोहल्ला (हिंदी मैं) *
Max Length 250 characters

मकान क्रमांक/मोहल्ला (अंग्रेज़ी मैं) *
Max Length 250 characters

जिला *
तहसील *
क्षेत्र(ग्राम/नगर)
ग्राम/शहर
वार्ड का नाम
मोबाइल
ई.मेल
थाना (हिंदी मैं) *
थाना (अंग्रेज़ी मैं) *
पोस्ट ऑफिस (हिंदी मैं) *
पोस्ट ऑफिस (अंग्रेज़ी मैं) *
पिनकोड *
उद्देश्य *
मध्य प्रदेश में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी अंतर्गत लाभ के लिए  अथवा केंद्र सरकार अथवा केंद्रीय संस्थानों में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी अंतर्गत लाभ के लिए    अथवा दोनों के लिए

दिनांक :
स्थान :
(हस्ताक्षर)
आवेदक का नाम

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