निजता का अधिकार

आज के समय में फोटो और वीडियो बनाना और उन्हें वायरल करना बहुत आसान हो गया है। इससे हमारे निजता के अधिकार और सम्मान के अधिकार के उल्लंघन की संभावनाएं भी बढ़ गई है। आप की सहमति के बिना आपकी तस्वीर वीडियो बनाना किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति की एक गरिमा होती है और निजी स्पेस होता है। तो आइए जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपका फोटो या वीडियो बना ले या वायरल कर दे तो आपके पास क्या उपाय उपलब्ध है।

कोई आपका वीडियो बिना पूछे बना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या यूट्यूब पर डाल दे, तो क्या करें ?

घबराए या डरे नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने आपको बताए बगैर आपकी व्यक्तिगत जानकारी पोस्ट की है या आपका वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसे हटाने के लिए कह सकते हैं। आपकी सहमति के बगैर आपका वीडियो या ऑडियो न रिकॉर्ड किया जा सकता है, न ही वायरल किया जा सकता है, क्योंकि ये राइट टु प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार, डिग्निटी यानी सम्मान का अधिकार, सोशल हार्म यानी मानहानि जैसी चीजों का उल्लंघन हो सकता है। और यह अपराध है।

अगर आप उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं पा रहे, या फिर उसने वीडियो हटाने से मना कर दिया है, तब आप यूट्यूब चैनल से इसकी शिकायत कर सकते हैं। इस केस में कानूनी मदद लेने का उपाय तो उपलब्ध है ही।

आपका निजता का अधिकार सिर्फ अनजान व्यक्ति के विरुद्ध ही नहीं बल्कि अपने आसपास जान पहचान वाले और साथ में काम करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। यहां तक कि, किसी भी साथी कर्मचारी को उसके अधिकारी, स्टाफ या दूसरे लोगों के साथ होने वाली सामान्य बातचीत के बारे में ऑडियो या वीडियो बनाने का भी कोई अधिकार नहीं है।

यदि कोई साइबर अपराधी या अन्य व्यक्ति आप की सहमति के बिना आपका फोटो खींचकर या वीडियो बनाकर किसी अन्य व्यक्तियों को या सोशल मीडिया पर भेजता है या वायरल करने की धमकी देता है, तो आप के पास यह कानूनी उपाय उपलब्ध है –

  1. आपके क्षेत्र में साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं।
  2. अगर साइबर सेल ना मिल पाए तो तुरंत सबसे नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाएं।
  3. शिकायत किया एफ आई आर दर्ज करने में पुलिस आनाकानी करें तो पुलिस कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से शिकायत करें।
  4. अगर आप महिला हैं  तो महिला आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं।
  5. अगर पीड़ित व्यक्ति बच्चा है यानी अवयस्क है हेल्पलाइन या बाल आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं।
  6. आईपीसी की धारा 354 (C) और आईटी एक्ट 66 (E) के तहत इस मामले में FIR दर्ज करवा सकते हैं।

आईटी ऐक्ट 66 (E) के अंतर्गत अपराधी को 3 साल तक की जेल और 2 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

सोशल मीडिया जैसे, व्हाट्सएप, फेसबुक या टि्वटर से अपने फोटो या वीडियो कैसे हटवाएं  –

जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका फोटो या वीडियो वायरल हो रहा है तुरंत उसकी सूचना उस प्लेटफार्म में संबंधित अधिकारियों को दें और उन से फोटो या वीडियो या अन्य कंटेंट हटाने का अनुरोध करें।

नए संशोधित इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी नियम 2021 के अनुसार फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्विटर जैसे सभी सोशल मीडिया साइट्स को भारत में अपने शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य है। इन शिकायत अधिकारियों का कार्य इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली गतिविधियों की शिकायतों का निपटारा करना है।  शिकायत अधिकारी को 24 घंटे के अंदर शिकायत स्वीकार करके 15 दिनों के अंदर मामले का निपटारा करना होता है।

उक्त प्लेटफार्म के द्वारा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने पर पुलिस में शिकायत करें।