22 अक्टूबर 2022 को ओडिशा के कटक से 45 किलोमीटर दूर बालीचंद्रपुर गांव में प्रसनजीत परिदा नाम का व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गया, लेकिन उसे खाने का टेस्ट पसंद नहीं आया। प्रसनजीत ने होटल मैनेजर प्रवाकर साहू से शिकायत की। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। फिर क्या, गुस्से में आकर मैनेजर ने कथित रूप से प्रसनजीत पर खौलता हुआ तेल फेंक दिया। इसके बाद प्रसनजीत को कटक के SCB मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार, गरम तेल के कारण प्रसनजीत का चेहरा, गर्दन, छाती, पेट और हाथ बुरी तरह झुलस गया है। होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
होटल का खाना खराब लगे, तो ग्राहक क्या कर सकता है?
अगर आपको लगता है कि आपको परोसे गए खाने में मिलावट है या फिर खाना सही नहीं है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।
होटल का खाना खराब लगने पर ग्राहक कहां और कैसे शिकायत कर सकता है?
होटल या रेस्टोरेंट का खाना खराब लगे तो ऐसे शिकायत करें –
जिस खाने का सेंपल आप लेकर आए हैं उसका लैब में टेस्ट करवाएं। खाने में खराबी या मिलावट मिलने पर होटल या रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
लैब में खाने के सैंपल का टेस्ट करवाने पर ग्राहक के पैसे लगेंगे या नहीं?
जी बिल्कुल, ग्राहक के पैसे लगेंगे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, टेस्ट के दौरान गड़बड़ी सामने आने के बाद शिकायतकर्ता ने टेस्ट करने पर जो पैसे खर्च किए हैं, वो उसे सरकार द्वारा वापस लौटा दिए जाएंगे।
क्या FSSAI में ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है?
जी हां, बिल्कुल कराई जा सकती है। दरअसल, ग्राहक FSSAI की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर शिकायत कर सकते हैं।
ये है वेबसाइट लिंक- https://www.fssai.gov.in/
इसके अलावा फूड कनेक्ट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी आप उसमें शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
होटल के खाने के अलावा अगर दुकान से कोई सामान लेने पर उसमें कोई दिक्कत नजर आए, तो भी ग्राहक शिकायत कर सकता है?
फूड पैकेट में यह 5 दिक्कत होने पर ग्राहक कर सकते हैं FSSAI में शिकायत –
- एक्सपायरी डेट वाले फूड प्रोडक्ट की बिक्री होने पर
- किसी भी तरह के आलू में धूल कीड़े या फंगस मिलने पर
- पैकेट खुला रह जाए या उसकी गलत पैकेजिंग हो
- पैकेट के लेबल में अधूरी या गलत जानकारी लिखी हो
- पैकेट में मेकर या मार्केटर का एड्रेस ना लिखा होने पर
कई बार खाने का टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन उससे हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में कब माना जाएगा कि होटल का खाना मिलावटी है?
Food Adulteration Act, 1954 की धारा 2(A) के अनुसार :
- ऐसा खाना, जिसे खाने के बाद ग्राहक की हेल्थ को नुकसान पहुंचने की संभावना हो।
- किसी भी खाने को बनाने का ऐसा तरीका, जिससे खाने वाले की हेल्थ खराब हो।
- खाने में कोई ऐसी चीज ऐड की जा रही हो, जो खाने वाले की हेल्थ को इफेक्ट करे।
कई बार होटल या कुछ बाहर का खाने से फूड पॉइजनिंग की समस्या आ जाती है, ऐसे में भी शिकायत की जा सकती है?
जी हां, आप राज्य के फूड सेफ्टी ऑफिसर, कलेक्टर या आपके एरिया के फूड सेफ्टी कमिश्नर से शिकायत कर सकते हैं।
सोर्स – क्लिक करें।