वाहन के लिए सारे देश में एक ही नंबर यानी BH सीरीज
Page content
BH सीरीज नंबर प्लेट
BH सीरीज नंबर प्लेट क्या है?
नई नंबर प्लेट का फॉर्मेट पूरी तरह अलग होगा। अभी गाड़ियों पर जो नंबर प्लेट लगी होती है उसका फॉर्मेट राज्यों के हिसाब से होता है। सबसे पहले राज्य, फिर RTO कोड फिर दो अल्फाबेट और आखिर में 4 अंकों का सीरियल नंबर होता है। MP-09-AB-1234 के उदाहरण से समझिए। यहां पर MP का मतलब मध्यप्रदेश, 09 का मतलब RTO कोड इंदौर, AB का मतलब हर राज्य और कॉम्बिनेशन के हिसाब से अलग-अलग होता है। A से लेकर Z तक के अल्फाबेट इसमें हो सकते हैं। और आखिर में 4 अंकों का नंबर जो कि 0001 सो 9999 तक कुछ भी हो सकता है।
- यह केवल नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर लागू होता है
- गाड़ी को नए स्टेट में ट्रांसफर होने पर उसे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी।
- BH सीरीज की नंबर प्लेट दिखने में नॉर्मल नंबर प्लेट की तरह ही है, सिर्फ उसके लाइसेंस नंबर का फॉर्मेट अलग है।
- यह सीरीज नंबर पूरे देश में मान्य है।
BH सीरीज का नंबर कौन ले सकता है ?
यह नंबर सीरीज सभी के लिए नहीं होता है। नीचे दिए गए लोग ही इसका नंबर लेने के लिए योग्य है –
- राज्य और केंद्र सरकार के शासकीय कर्मचारी
- डिफेंस सेक्टर यानी सेना और सेना से जुड़े कर्मचारी
- बैंक के कर्मचारी
- प्रशासनिक सेवाओं में सेवा दे रहे कर्मचारी
- प्राइवेट फर्म के कर्मचारी जिनके ऑफिस 4 से अधिक राज्यों केंद्र शासित राज्यों में हैं।
BH सीरीज में रोड टैक्स जमा करने की प्रक्रिया क्या है ?
BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
सीरीज लाइसेंस प्लेट के लिए अप्लाई करते समय प्रक्रिया –
- व्हीकल खरीदते समय डीलर एम ओ आर टी एच के वाहन पोर्टल पर कार मालिक की ओर से फॉर्म 20 भरेगा।
- सीरीज के तौर पर बीएच को चुनेगा।
- सारे जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ वर्किंग सर्टिफिकेट (फॉर्म 60) या ऑफिशियल आईडी कार्ड की कॉपी जमा करें।
- सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद आरटीओ से अप्रूवल मिलेगा।
- जरूरी फीस और मोटर व्हीकल टैक्स ऑनलाइन चुकाने होंगे।
- इस प्रक्रिया के बाद आपको BH सीरीज का नंबर मिल जाएगा।
क्या BH सीरीज नंबर पुराने वाहन वालों को नही मिलेगा ?
अगर आप पुराने वाहन के लिए बीएच सीरीज चाहते हैं तो यह प्रक्रिया अपनानी होगी –