सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार रेल यात्रा में चोरी हुए सामान का मुआवज़ा आपको नहीं मिलेगा। अभी तक रेल यात्रा में चोरी हुए सामान की भरपाई रेलवे के द्वारा की जाती थी लेकिन इस फैसले के बाद से अब चलती ट्रेन में यात्री का निजी सामान चोरी होने या खोने पर भारतीय रेलवे इसकी भरपाई नहीं करेगा। हाँ, सामान चोरी होने की कंडीशन में आप पहले की ही तरह FIR दर्ज करा सकते हैं।

ट्रेन से सामान चोरी होने पर रेलवे उस सामान की भरपाई करता है जो रेलवे के लगेज में फीस देकर उसकी बुकिंग करवाते हैं। बुक किए गए सामान को किसी तरह का नुकसान होने पर रेलवे यात्री को मुआवजा देता है।
इसमें भी शर्त यह है कि अगर आपने बुक किए गए सामान के दाम पहले से नहीं बताएं हैं, तो रेलवे 100 रुपए प्रति किलो तक मुआवजे का भुगतान करता है।
दावा की गई राशि बुकिंग के समय घोषित सामान के मूल्य से ज्यादा नहीं हो सकती है।

क्या है मामला

चलती ट्रेन से एक यात्री का एक लाख रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। यात्री ने उपभोक्ता फोरम यानी कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज की। फोरम ने रेलवे को 1 लाख रुपए यात्री को देने का फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम का यह फैसला पलट दिया

रेलवे कंज्यूमर फोरम के फैसले को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट चला गया । सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने उपभोक्ता फोरम के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अपने पास सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं यात्री की है। अगर यात्री अपने सामान की सुरक्षा खुद नहीं कर पाता है तो इसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं। यात्री के पास से एक लाख रुपए चोरी होना रेलवे की ओर से सेवा में कमी नहीं है। इसलिए रेलवे क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदाई नहीं है।

ट्रेन में यात्रा के समय सामान चोरी होने पर क्या करें

यात्रा करते समय सामान चोरी या गुम होने पर इन लोगों के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है :

टीटी यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर
कोच अटेंडेंट
RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स
GRP गवर्नमेंट रेलवे पुलिस

GRP पुलिस के पास ही इंडियन पीनल कोड (IPC – Indian Penal Code ) के अंतर्गत आपराधिक मामलों पर कार्यवाही करने का अधिकार है। आप चलती ट्रेन में RPF या टीटी से FIR फॉर्म लेकर शिकायत जरूर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन RPF भी आपका मामला GRP पुलिस को ही सुपुर्द करेगी। फिर GRP उस अपराध पर आगे की कार्यवाही करेगी।

FIR कैसे दर्ज करा सकते हैं

आप चलती ट्रेन में भी FIR दर्ज करा सकते हैं। अगर सिचुएशन ज्यादा खराब हो और पैसेंजर की गवाही की जरूरत हो, तब आपको किसी स्टेशन पर उतरकर GRP थाने में गवाही देनी पड़ सकती है।

यात्री ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। रेल मदद ऐप (RailMadad) या वेबसाइट से आप आसानी से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप भारतीय रेल के ट्विटर हैंडल पर भी शिकायत कर सकते हैं।

ऑनलाइन यात्री किसी भी तरह की शिकायत रेल मदद ऐप या वेबसाइट पर कर सकते हैं। जैसे- ट्रेन में गंदगी या कोई अपराध, किसी तरह की चोरी या फिर छेड़छाड़ की घटना। इसके अलावा आप इसके माध्यम से रेलवे को कोई सुझाव भी दे सकते हैं।

ऑपरेशन अमानत

चलती ट्रेन में सामान चोरी होने की स्थिति या गुम होने पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने ऑपरेशन अमानत शुरू किया है। इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों को उनके खोए हुए सामान को ढूंढने में मदद करता है। इसमें संबंधित रेलवे जोन की वेबसाइट पर संबंधित डिवीजनों के RPF कर्मचारी खोए हुए सामान का डिटेल और फोटो पोस्ट करते हैं। यात्री वेबसाइट से देखकर स्टेशन से अपना सामान वापस ले सकते हैं। इसके लिए यात्रियों को सम्बंधित डिटेल और कागजात पेश करने होंगे।