प्रोविडेंट फंड (PF/EPF) क्या है ?

PF यानि प्रोविडेंट फंड, इसे EPF यानी एम्प्लोयी प्रोविडेंट फंड भी कहा जाता है। यह आप का और आपके नियोक्ता (जैसे आप की कम्पनी या सरकार ) का एक साझा फण्ड है, जिसमे आप की सेलरी से कुछ पैसा हर माह काटा जाता है और लगभग उतना ही पैसा आप का नियोक्ता जमा करता है. यह पैसा जमा हो कर आपके रिटायरमेंट पर आप को दिया जाता है।

किसका PF अकाउंट खुल सकता है ?

किसी भी निजी या सरकारी कम्पनी जिस में 20 से ज्यादा कर्मचारी हों, उस के सभी कर्मचारियों का PF अकाउंट खोलना अनिवार्य होता है। यह अकाउंट नियोक्ता द्वारा ही खुलवाया जाता है।

PF अकाउंट कहाँ खोला जाता है ?

EPFO यानी Employees’ Provident Fund Organisation, एक शासकीय संगठन है, इसे हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कहा जाता है। यही PF अकाउंट को मैनेज करता है। यह विभाग भारत सरकार के Ministry of Labour & Employment (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) के अंतर्गत आता है।

कितना PF कटता है ?

हर माह कर्मचारी के वेतन का 12% हिस्सा नियोक्ता द्वारा काट कर उस कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में जमा कर दिया जाता है। लगभग इतना ही हिस्सा नियोक्ता द्वारा भी जमा किया जाता है। यह जमा फंड आप रिटायरमेंट या फिर नोकरी छोड़ने पर निकाल सकते है या किसी विशेष परिस्थिति में निकाली जा सकती है।

PF पर कितना टैक्स लगता है ?

PF में 5 साल से अधिक जमा राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता, यही नहीं जब आप अपने PF अकाउंट से पैसे निकालते है तब भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन 5 साल से पहले अपने PF फंड में से पैसे निकालने पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।

इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि 2021 में, सरकार ने घोषणा की है कि यदि EPF में डिपॉज़िट एक फाइनेंशियल वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक है तो ऐसे में 2.5 लाख रुपये से ऊपर के योगदान पर अर्जित ब्याज पर टैक्स लगेगा।

क्या PF पर ब्याज मिलता है ?

जी हाँ, PF फंड में जमा पैसे पर सरकार के द्वारा आपको ब्याज भी दिया जाता है। 2022 में यह ब्याज दर 8.1 प्रतिशत है। लेकिन अगर आप ने बीच में पैसे निकले हैं तो निकाली गई राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा, हालांकि, EPF खाते में शेष जमा राशि पर आपको ब्याज मिलता रहेगा।

UAN नंबर क्या होता है ?

UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, 12 अंकों का एक स्थाई नम्बर है जो EPFO के प्रत्येक सदस्य को दिया जाता है। इस से आपके कई सारे PF खाते जोड़ दिए जाते हैं। कम्पनी बदलने पर आपके PF खाते बदल सकते हैं, लेकिन हर बार आपका UAN एक ही रहता है। इस UAN से आप अपने सभी प्रोविडेंट फंड (PF) की जानकारी ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं, भले ही आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हों। कम्पनी बदलने पर आपका नया PF अकाउंट बनने के बाद आपको अपने नए PF नंबर को UAN से लिंक करना होता है।

PF अकाउंट नंबर और UAN में क्या अंतर है ?

PF एक अस्थाई अकाउंट नंबर है जो आपके नौकरी बदलने या पर बदल जाता है, जबकि UAN हमेशा एक ही रहता है।

आपके एक UAN से आपके कई सारे PF अकाउंट जोड़े जा सकते हैं।

UAN एक्टिवेशन कैसे करें

स्टेप 1: आपको EPF की सदस्य वेबसाइट यानी EPF सेवा/EPF सदस्य पोर्टल पर जाना होगा

स्टेप 2: नीचे दाईं तरफ आपको ‘Activate UAN’ का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें

स्टेप 3: जैसे ही नया डैशबोर्ड खुलता है, EPFO रिकॉर्ड के अनुसार UAN/ मेंबर आईडी के साथ, आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर आदि दर्ज करें।

स्टेप 4: ‘कैप्चा’ कोड दर्ज करें जिसके बाद आपको EPFO के साथ अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ऑथराइज़ेशन पिन प्राप्त होगी

स्टेप 5: UAN को ऑनलाइन वैरिफाई और एक्टिव करने के लिए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का उपयोग करें

स्टेप 6: UAN के एक्टिव वैरिफिकेशन के लिए आपको एक और मैसेज भेजा जाएगा

स्टेप 7: UAN के एक्टिव हो जाने पर, आप भविष्य निधि के स्टेटस/ स्थिति को चेक करने के लिए इसका उपयोग करने लॉगइन कर सकते हैं।

EPF केवाईसी अपडेट

स्टेप 1: EPF सदस्य पोर्टल पर जाएं और UAN और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें

स्टेप 2: जैसे ही नया पेज खुलेगा, ‘Manage’ सेक्शन के तहत ड्रॉपडाउन मेन्यू से केवाईसी पर क्लिक करें

स्टेप 3: पैन, आधार और बैंक दस्तावेजों आदि के नंबर और नाम जैसी जानकारी अपडेट करें

स्टेप 4: इसे सेव करें और यह पेंडिंग केवाईसी के रूप में तब तक दिखाई देगा जब तक यह दूसरी तरफ से वैरिफाई नहीं हो जाता है।

PF अकाउंट कैसे चैक करेंगे

SMS द्वारा आप अपने बैलेंस को चेक कर सकते है ।

SMS EPFOHO<UAN><LAN> to 7738299899

मिस्ड कॉल के द्वारा आप बैलेंस चेक कर सकते है ।

01122901406

मोबाइल एप्प द्वारा बैलेंस चेक कर सकते है ।

UAN नंबर और EPF पासबुक डाउनलोड करके बैलेंस चेक कर सकते है ।

Online बैलेंस चेक करें

स्टेप 1: EPF की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं

स्टेप 2: “Services” सेक्शन में “For Employees” पर जाएं

स्टेप 3: “Member Passbook” विकल्प पर क्लिक करें

स्टेप 4: अब अपना “UAN”, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें और अपने EPF खाते में लॉगइन करें

स्टेप 5: अपनी पासबुक देखने के लिए “Member ID” चुनें

स्टेप 6: दस्तावेज़ में संपूर्ण जानकारी के साथ आपकी पासबुक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

PF से पैसा कब निकाला जा सकता है

  1. EPF को केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही निकाला जा सकता है : 
  2. रिटायरमेंट पर
  3. अगर खाता धारक एक महीने से बेरोजगार हैं तो अपने EPF निधि का 75% निकाल सकते हैं। यदि आप लगातार 2 महीनों तक बेरोज़गार रहते हैं, तो आप शेष 25% फंड भी निकाल सकते हैं।
  4. बच्चों की शादी, मकान, चिकित्सा आदि के लिए लगभग 50% पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।
  5. यदि ईपीएफ ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी या नाबालिग के मामले में अभिभावक को ईपीएफ राशि मिल सकती है। उसके लिए उसे मृत्यु प्रमाणपत्र और ईपीएफ कंपोजिट फॉर्म जैसे सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करके ईपीएफ राशि को क्लेम करने की ज़रूरत है। यदि अपने अभिभावक के अलावा किसी अन्य नाबालिग के अभिभावक द्वारा इसके लिए क्लेम किया जाता है तो अभिभिावक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है।

EPF विड्रॉल: EPF अकाउंट से पैसे कैसे निकालें?

आप ऑनलाइन EPF विड्रॉल फॉर्म भरकर विड्रॉल का क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, आप ऑनलाइन विड्रॉल क्लेम सुविधा का उपयोग तभी कर सकते हैं जब आपका आधार कार्ड आपके UAN से लिंक हो।

EPF विड्रॉल फॉर्म भरने और ऑनलाइन क्लेम शुरू करने के लिए निम्नलिखित तरीके का पालन करें: –

स्टेप 1 – अपने UAN और पासवर्ड के साथ UAN मेंबर पोर्टल में लॉगइन करें

स्टेप 2- टॉप मेन्यू बार से ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ चुनें

स्टेप 3 – सदस्य विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और ‘Verify‘ पर क्लिक करें

स्टेप 4 – अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करें और आगे बढ़ें

स्टेप 5 – अब ‘Proceed for Online Claim’ विकल्प पर क्लिक करें

स्टेप 6 – अपने फंड को ऑनलाइन निकालने के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ चुनें

स्टेप 7 – फॉर्म का एक नया सेक्शन खुलेगा, जिसमें आपको ‘Purpose for which advance is required’, आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता चुनना होगा

यह ध्यान देने योग्य है कि सभी विकल्प जिनके लिए कर्मचारी विड्रॉल के लिए योग्य नहीं है, का उल्लेख लाल रंग में किया जाएगा।

स्टेप 8 – वैरिफिकेशन पर टिक करें और अपना आवेदन जमा करें

स्टेप 9 – जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसके आधार पर आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने पड़ सकते हैं

स्टेप 10 – आपकी कम्पनी को आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करना होगा जिसके बाद आपके EPF खाते से पैसा निकाला जाएगा और विड्रॉल फॉर्म भरने के समय जिस बैंक खाते की जानकारी आपने दर्ज की थी, उसमें जमा किया जाएगा।

EPFO के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा। एक बार क्लेम प्रोसेस होने के बाद, राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि EPFO द्वारा इस बाबत कोई औपचारिक समय सीमा प्रदान नहीं की गई है, पैसा आमतौर पर 15-20 दिनों के भीतर जमा हो जाता है।

EPF विड्रॉल : न्यूज अपडेट (1 जून 2021)

EPFO सदस्यों को COVID-19 आपातकाल से निपटने के लिए दो बार EPF खाते से पैसे निकालने की अनुमति देता है

श्रम मंत्रालय ने घोषणा की है कि कोरोनावायरस महामारी के कारण उत्पन्न होने वाले आपातकालीन खर्चों को पूरा करने के लिए EPF सदस्य अब अपने EPF खाते से दो बार पैसे निकाल सकते हैं। सदस्य 3 महीने के अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते या अपने ईपीएफ खाते में उपलब्ध राशि का 75%, जो भी कम हो, का हिस्सा निकाल सकते हैं। यह राशि नॉनरिफंडेबल होगी। इसके अलावा, ईपीएफओ रकम निकालने के दावों को 3 दिनों के भीतर निपटान करेगा और उन सदस्यों के लिए एक ऑटोक्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया भी तैयार की गई है, जिनकी केवाईसी सभी तरह से पूर्ण है।

EPF को ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे करें?

स्टेप 1: अपने UAN और पासवर्ड का उपयोग कर के EPFO सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें

स्टेप 2: होम पेज के मेन मेनू में “Online Services” टैब पर जाएं और ऑनलाइन ट्रांसफर रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए “Transfer Request” का विकल्प चुनें

स्टेप 3: इसके बाद आपको स्क्रीन पर एक नया डैशबोर्ड नज़र आएगा जिसमें आपकी समस्त व्यक्तिगत जानकारी होगी। अब जन्मतिथि, EPF और शामिल होने की तिथि इत्यादि सभी सूचनाओं को वेरिफाई करें

स्टेप 4: वेरिफिकेशन के बाद स्टेप 1 पर जाएं, पिछले या वर्तमान नियोक्ता/ कंपनी के विकल्प का चयन करें और फिर पिछले नियोक्ता/कंपनी को जानकारी प्रदान करें जिसके माध्यम से आप क्लेम करना चाहते हैं

स्टेप 5: जानकारी दर्ज करें जिसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। आपको OTP दर्ज करके अपनी पहचान को प्रमाणित करना होगा, उसके बाद ही आपकी रिक्वेस्ट को सबमिट किया जाएगा और एक ऑनलाइन भरा हुआ फॉर्म जेनरेट होगा। फॉर्म पर हस्ताक्षर करके अपने वर्तमान या पिछले नियोक्ता/ कंपनी को भेज दें

स्टेप 6: नियोक्ता/ कंपनी को भी EPF ट्रांसफर रिक्वेस्ट का एक ऑनलाइन नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आपके नियोक्ता/ कंपनी द्वारा आपके रोज़गार विवरणों को वेरिफाई करके EPFO के क्लेम को डिजिटल रूप से ही फॉरवर्ड करने के बाद ही EPFO ऑफिस आपके क्लेम को प्रोसेस करेगा

रिक्वेस्ट को सबमिट करने के बाद, आप “Online Services” मेनू के तहत “Track Claim Status” मेनू में जाकर अपने EPF ट्रांसफर क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

EPF अकाउंट के साथ आधार को ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

आप आसानी से अपने आधार को अपने ईपीएफ खाते से ऑनलाइन लिंक (Link Aadhar Card with EPF Account) कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

स्टेप 1: ईपीएफओ सदस्य पोर्टल पर जाएं और अपनी UAN नंबर या पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें

स्टेप 2: मेनू बार से ‘Manage’ विकल्प पर जाएं

स्टेप 3: ड्रॉपडाउन लिस्ट से, ‘KYC’ विकल्प चुनें

स्टेप 4: दस्तावेजों की लिस्ट से ‘आधार’ का चयन करें

स्टेप 5: आधार के अनुसार अपना आधार नंबर और नाम दर्ज करें

स्टेप 6: सेव करें और आगे बढ़ें

स्टेप 7: आपका आधार डेटा यूआईडीएआई के डेटा के साथ वेरिफाई किया जाएगा

सफलतापूर्वक मंज़ूर होने पर, आपका आधार आपके ईपीएफ खाते से लिंक हो जाएगा और आप अपनी आधार डिटेल तके सामने वेरिफाइड स्टेटस लिखा देख सकते हैं।

PF के फायदे क्या है ?

Insurance – EDLI यानी Employee Deposit Linked Insurance के तहत आपको PF अकाउंट खुलते ही आपको 6 लाख रु तक का Insurance मिलता है ।इसमें कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं, जिनके तहत यदि सामूहिक बीमा कवर मौजूद नहीं है तो नियोक्ता/कंपनी को कर्मचारी के जीवन बीमा के लिए भी कुछ योगदान करने की आवश्यकता होती है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों का समुचित बीमा कराया जाए।

टैक्स बेनिफिट – PF में जमा राशी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है इसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है,और अगर आप पैसे निकालते है तो उसमे भी टैक्स नहीं लगता है ।

आसानी से पैसे निकलना आप जब चाहे कुछ निश्चित शर्तों पर अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।

निवेश – PF में पैसे सेविंग करने का बहुत अच्छा तरीका है इसमें आपको काफी अच्छा ब्याज मिलता है।

लम्बी अवधि की आर्थिक सुरक्षा: इस खाते में जो धनराशि जमा होती है, उसे आप अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए आसानी से निकाल नहीं सकते हैं और आपके पैसे की बचत हो रही होती है।

रिटायर्मेंट की अवधि: इस योजना के तहत संचित राशि का उपयोग कर्मचारी के रिटायर्मेंट के समय किया जा सकता है। इससे कर्मचारी को पैसे की बचत और सुरक्षा संबंधी राहत मिलती है।

बेरोज़गारी/इनकम लॉस: यदि किसी कारणवश कर्मचारी की वर्तमान नौकरी चली जाती है, तो इस फंड का उपयोग खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

नौकरी छोड़ने पर: नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद कर्मचारी अपने EPF फंड का 75% और बेरोजगारी के 2 महीने बाद शेष 25% निकालने के लिए स्वतंत्र है। या फिर नौकरी से अचानक हटा देने पर कर्मचारी तब तक इस फंड का उपयोग कर सकता है, जब तक उसे कोई उपयुक्त नई नौकरी नहीं मिल जाती।

मौत: कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, ब्याज के साथ इकट्ठा की गई राशि कर्मचारी के नॉमिनी को दी जाती है जिससे परिवार को कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलती है।

कर्मचारी की विकलांगता/शारीरिक अक्षमता: यदि कर्मचारी काम करने की हालत में नहीं है, तो वह इस फण्ड का उपयोग इस स्थिति में कर सकता है।

Please mrntion your name (कृपया अपना नाम बतायें )
Please mention your Mobile Number (कृपया अपना मोबाईल नंबर बताएं )
Please mention your state ( कृपया अपना राज्य बताएं )
Please mention your city ( कृपया अपना शहर बताएं )
Please mention your Email (कृपया अपना ईमेल बताएं )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *