15 साल के मैच्योरिटी पीरियड के बाद 5-5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं खाता

पीएफ खाते के मैच्योरिटी पर 3 ऑप्शन मिलते हैं –

  1. पहला मैच चोटी पर पैसा निकाल कर खाता बंद कर दें
  2. दूसरा मैच्योरिटी के बाद प्रेस डिपॉजिट से अकाउंट को आगे बढ़ा सकते हैं
  3. तीसरा मैच्योरिटी के बाद बिना किसी पेस्ट पहुंचे भी अकाउंट को आगे बढ़ा सकते हैं

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF निवेश के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जानी वाली स्कीम्स में से एक है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 साल बाद आपको अपना पैसा निकालकर खाता बंद करना पडे़। अगर आप चाहें तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं। आप इसे 5-5 साल में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हैं।

अगर आप खाता बंद नहीं करना चाहते तो 15 साल बाद भी अकाउंट इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं।

फ्रेश डिपॉजिट से अकाउंट को बढ़ा सकते हैं

अगर खाते के मैच्योर के बाद आप अपना अकाउंट 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। PPF अकाउंट बढ़ाने के लिए आपको साल भर के भीतर फॉर्म जमा करना होगा। इसके लिए मैच्योरिटी पूरा होने के एक साल पहले ही अर्जी देनी होगी। इन 5 सालों के दौरान जरूरत पड़ने पर आप पैसा निकाल भी सकते हैं।

बिना फ्रेश डिपॉजिट के अकाउंट को आगे बढ़ाना

PPF अकाउंट मैच्योर होने के बाद भी एक्टिव रहता है। अगर आप ऊपर वाला ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो अपने आप आपकी PPF मैच्योरिटी तारीख 5 सालों के लिए बढ़ जाती है। इसमें किसी पेपरवर्क की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आपको किसी तरह का योगदान करने की जरूरत भी नहीं रहेगी और आपको ब्याज मिलता रहता है। दोनों ही तरीकों में आप कितने भी सालों के लिए निवेश कर सकते हैं।

PPF पर मिलता है टैक्स छूट का लाभ

पीपीएफ EEE की श्रेणी में आती है। यानी योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की पूरी राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है।

आसानी से तैयार होगा बड़ा फंड
इस स्कीम के जरिए अगर आप हर महीने 1 हजार रुपए निवेश करते हैं तो आपको 15 साल बाद 3 लाख 18 हजार रुपए मिलेंगे। वहीं अगर 2 हजार रुपए महीना निवेश करते हैं तो आपको 15 साल बाद 6 लाख 37 हजार रुपए मिलेंगे। यहां जानें इसमें निवेश करने पर आपको कितना फायदा होगा।

पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोल सकते हैं अकाउंट
एक PPF अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से और नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। हालांकि, नियमों के अनुसार, एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के नाम पर एक PPF अकाउंट खोला नहीं जा सकता है।

 

सोर्स – क्लिक करें।