खराब खाने की शिकायत करने पर लैब टेस्ट करवाने का पैसा सरकार देगी
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होटल का खाना खराब लगे, तो ग्राहक क्या कर सकता है?
अगर आपको लगता है कि आपको परोसे गए खाने में मिलावट है या फिर खाना सही नहीं है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।
होटल का खाना खराब लगने पर ग्राहक कहां और कैसे शिकायत कर सकता है?
होटल या रेस्टोरेंट का खाना खराब लगे तो ऐसे शिकायत करें –
जिस खाने का सेंपल आप लेकर आए हैं उसका लैब में टेस्ट करवाएं। खाने में खराबी या मिलावट मिलने पर होटल या रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
लैब में खाने के सैंपल का टेस्ट करवाने पर ग्राहक के पैसे लगेंगे या नहीं?
क्या FSSAI में ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है?
होटल के खाने के अलावा अगर दुकान से कोई सामान लेने पर उसमें कोई दिक्कत नजर आए, तो भी ग्राहक शिकायत कर सकता है?
फूड पैकेट में यह 5 दिक्कत होने पर ग्राहक कर सकते हैं FSSAI में शिकायत –
- एक्सपायरी डेट वाले फूड प्रोडक्ट की बिक्री होने पर
- किसी भी तरह के आलू में धूल कीड़े या फंगस मिलने पर
- पैकेट खुला रह जाए या उसकी गलत पैकेजिंग हो
- पैकेट के लेबल में अधूरी या गलत जानकारी लिखी हो
- पैकेट में मेकर या मार्केटर का एड्रेस ना लिखा होने पर
कई बार खाने का टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन उससे हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में कब माना जाएगा कि होटल का खाना मिलावटी है?
Food Adulteration Act, 1954 की धारा 2(A) के अनुसार :
कई बार होटल या कुछ बाहर का खाने से फूड पॉइजनिंग की समस्या आ जाती है, ऐसे में भी शिकायत की जा सकती है?
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