सहारा (Sahara) में डूबा पैसा वापस मिलेगा वापस, ऐसे करें आवेदन
सहारा (Sahara) में निवेश करने वाले दस करोड़ निवेशकों को उनका पैसा वापस करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में ‘सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (सीआरसीएस)-सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च किया। सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों के पैसे इस पोर्टल से वापस मिलेंगे। जिन निवेशकों की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है, उनके पैसे इस रिफंड पोर्टल से वापस मिलेंगे। रिफंड पोर्टल पर निवेश के पैसे की वापसी से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद कार्रवाई
ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देखने को मिल रही है। सहारा इंडिया में देश भर के लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं। लोग अपना निवेश वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सहारा इंडिया में निवेश की मैच्योरिटी पूरी होने के बावजूद लोगों के पैसे अभी तक वापस नहीं मिल रहे हैं। यह पहल सरकार ने 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की है, जिसमें निवेशकों को उनके रुपये के वापस करनेका निर्देश दिया गया था।
सहकारिता मंत्रालय ने शिकायत की
सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में सहारा ग्रुप की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिटकोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को राहत देने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सीआरसीएस को 5,000 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया। सरकार द्वारा सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को बकाया राशि के वितरण के लिए “सहारा-सेबी रिफंड खाते” से सीआरसीएस को 5000 करोड़ रु. की मांग की गई थी.
निवेशकों को यह करना होगा
जिन निवेशकों ने सहारा में धन निवेश किया है, उन्हें पहले जानना होगा कि उनका धन किस को-ऑपरेटिव में लगाया गया है। फिर उससे जुड़े सभी दस्तावेजों को एकत्र करना होगा। पोर्टल पर इसकी सही जानकारी उपलब्ध होगी ।
सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से दावा करने के लिए कौन पात्र है?
केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से रुपये जमा करने वाले एक करोड़ निवेशकों को 10,000 रुपये तक का पहला भुगतान किया जाएगा. 10,000 या अधिक रुपये के पूरा होने के बाद. उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये के भुगतान के बाद शेष निवेशकों को राशि लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और अपील की जाएगी।
सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से दावों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथियां क्या हैं?
सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ता जिन्होंने निम्नलिखित तिथियों से पहले अपना पैसा जमा कर दिया है और बकाया रसीदें पात्र हैं:
निम्नलिखित तीन सोसायटियों के जमाकर्ता जिन्होंने 22 मार्च 2022 से पहले जमा किया है
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
निम्नलिखित सोसायटी के जमाकर्ता जिन्होंने 29 मार्च 2023 से पहले जमा किया है
- स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।
सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
जमाकर्ता के पास होना चाहिए,
- सदस्यता संख्या
- जमा खाता संख्या
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर (अनिवार्य)
- जमा प्रमाणपत्र/पासबुक
- पैन कार्ड (यदि दावा राशि रु. 50,000/- या उससे अधिक है तो यह अनिवार्य है)