मध्य प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना (Divyang Pension Scheme) में आवेदन कैसे करें

Page content

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग नागरिकों की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए पुरे प्रदेश में ‘ मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (Divyang Pension Scheme)’ प्रारंभ की गयी है।

मध्य प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना (Divyang Pension Scheme) क्या है ?

इसके तहत मध्य प्रदेशराज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदेश सरकार द्वारा रुपये 6 00 की मासिक पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार राज्य के दिव्यांग लोगों को हर महीने 600 रुपये की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान करेगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
इस पेंशन योजना का लाभ केवलवे दिव्यांग नागरिक उठा सकते हैं जो शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांग हैं।

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन हेतु आवश्यक शर्तें

  1. आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक का बैंक अकाउंट होना भी अनिवार्य है।
  3. बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

कौन इस योजना का लाभ लेने का पात्र नहीं होगा

  1. सरकारी नौकरी पर कार्यरत दिव्यांग व्यक्ति।
  2. दिव्यांग के परिवार की वार्षिक आय 48 हज़ार रुपये से अधिक नहीं हो।
  3. जिन दिव्यांग व्यक्तियों के पास 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है।

लाभ लेने के लिए जरुरी दस्तावेज

  1. शारीरिक रूप से 40% से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र
  2. आधार कार्ड
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. विकलांग प्रमाण पत्र
  6. जाति प्रमाण पत्र
  7. बैंक खाता
  8. मोबाइल नंबर
  9. पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन कैसे करें

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले आवेदक सामाजिक सुरक्षा विभाग मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx पर जाएं।
  2. वेबसाइट के होम पेज पर सेवाएं टैब पर जाएँ
  3. सेवाएं टैब के अंदर पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें।
  4. इसके बाद एक नया पेज खुल जायेगा। इस पेज पर कुछ जानकारी जैसे जिला, स्थानीय निकाय, समग्र सदस्य आईडी आदि भरें।
  5. नीचे पेंशन हेतु ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ के विकल्प पर क्लिक करें।
  6. इसके बाद नए पेज पर पेंशन योजना के सूची में मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करें।
  7. इसके बाद अगले पेज पर आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को भरें।
  8. दस्तावेजों को अपलोड कर सबमिट के बटन पर क्लिक करें।
  9. ऐसा करने के बाद इस योजना हेतु आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा।