मूल निवासी प्रमाण पत्र

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    मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आपको लोक सेवा केंद्र में आवेदन करना होगा।  लोक सेवा केंद्र पर एक आवेदन फ़ार्म भर कर अन्य दस्तावेजों के साथ नाम मात्र के शुल्क के साथ जमा करें।  यहाँ से आपको कंप्यूटर से एक पावती प्राप्त होगी जिस पर आपको प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक तारीख दी जाएगी। इस पावती को दिखा कर आप निश्चित दिन पर अपना मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मूल निवास बनाने हेतु अधिकतम 7  दिनों की अवधि निश्चित की गयी है।
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    मूल निवासी प्रमाणपत्र के आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं &#8211;
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    <li>
      घोषणा पत्र<br /> पहचान पत्र<br /> आधार कार्ड अथवा<br /> पैन कार्ड अथवा<br /> वोटर कार्ड अथवा<br /> जन्म प्रमाण पत्र<br /> किसी अन्य शासकीय अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र
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    <li>
      समग्र आईडी
    </li>
    <li>
      अपने नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
    </li>
  </ol>
  
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    घोषणा पत्र डाउनलोड करें :  <a title="domicile declaration form" href="http://www.mpedistrict.gov.in/static/docs/Domicile_Declaration_From.pdf" target="_blank" rel="noopener">Download declaration</a>
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