प्रेमी के साथ घूमते पकड़ा, क्या कानूनी कार्यवाही होगी

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2023 के एक मामले में एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ सार्वजनिक स्थान पर हाथ पकड़कर घूमते हुए पकड़ लिया। पति ने उसका वीडियो बनाकर रिकॉर्ड कर लिया। उस वीडियो में पत्नी अपने प्रेमी के साथ हाथ पकड़कर मेट्रो स्टेशन पर घूम रही है।

इसके बाद पति ने आसपास के कुछ लोगों को इकट्ठा करके पत्नी को और उसके प्रेमी को अपमानित करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया इस दौरान उसने अपनी पत्नी को गालियां दी और बेवफाई का आरोप लगाया इसके बाद उसकी पत्नी भी वही उससे बहस करने लगी इस दौरान आपस में धक्का-मुक्की और गाली गलौज हुई।

आइए समझते हैं कि पति के इस हरकत का क्या प्रभाव पड़ेगा।

क्या यह एडल्ट्री (Adultry) माना जायेगा ?

नहीं, मात्र हाथ पकड़ लेना एडल्ट्री की परिभाषा में नहीं आता। और यह एडल्ट्री के कानूनी साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और केवल किसी वीडियो के आधार पर न्यायालय तलाक के किसी मामले में अपनी राय बनाकर पति और पत्नी के बीच में तलाक स्वीकृत नहीं कर सकता।

लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस वीडियो का कोई महत्व नहीं है। यह वीडियो तलाक के किसी मामले में साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है और न्यायालय कुछ अन्य प्रासंगिक सबूतों के साथ इस वीडियो को भी अपने संज्ञान में ले सकता है। अगर पति कुछ और साक्षी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे, या कुछ और गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे जिन से यह अनुमान लगे की पत्नी और उसके प्रेमी के बीच में अवैध संबंध हैं, तो उन दोनों के बीच अवैध संबंधों को साबित करने में यह वीडियो मददगार साबित हो सकता है।

लेकिन पति केवल यही वीडियो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है और इसके साथ कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो न्यायालय मात्र इस वीडियो के आधार पर तलाक के किसी भी मामले में तलाक स्वीकृत नहीं करेगा।

क्या पति को ये वीडियो बनाने पर कोई सजा हो सकती है?

दिल्ली मैं जिस पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ हाथ पकड़कर घूमते हुए वीडियो बनाया, उस पर निम्न कार्रवाई हो सकती हैं :

पत्नी या उसका प्रेमी सार्वजनिक स्थान पर गालियां देने के लिए पति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 509 के तहत FIR दर्ज करवा सकते हैं।

वीडियो में गाली देने की शुरुआत पति ने ही की है जिसके बाद पत्नी ने अपना एग्रेसिव रूप दिखाया है इससे यह प्रतीत होता है कि पति ने पत्नी को सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करके उकसाया है।

सार्वजनिक स्थान पर गालियां देकर पति ने अपना स्वयं का तलाक का मामला ही कमजोर कर लिया क्योंकि इस वीडियो से यह अंदाजा लगेगा कि पति को स्वयं भी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है और जब वह सार्वजनिक स्थान पर गालियां दे सकता है तो घर में अकेले में भी वह इसी प्रकार का अमर्यादित व्यवहार करता होगा।

मामले की सुनवाई करने वाला न्यायधीश भी पति के आचरण को अपने संज्ञान में लेगा और उस पर विचार करेगा और तलाक के मामले में स्थाई आदेश ना होने तक अंतरिम गुजारा भत्ता पत्नी के के लिए में बांध देगा।

मेंटेनेंस यानी भरण-पोषण की राशि ना देने पर 1 महीने की अतिरिक्त जेल यात्रा और साथ में भत्ते की उगाही के संपत्ति की कुर्की हो सकती है।