सभी प्रकार की संपत्ति की वसीयत कर सकते हैं

क्या सभी प्रकार की संपत्ति की वसीयत की जा सकती है

संपत्ति की वसीयत करने में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कुछ संपत्तियां ऐसी भी हैं जिनको वसीयत के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता

एक व्यक्ति सिर्फ उस संपत्ति को वसीयत के माध्यम से निष्पादित कर सकता है जो उसकी स्वयं की संपत्ति हो।

यदि किसी संपत्ति में किसी अन्य व्यक्ति के हित निहित हैं अथवा किसी अन्य व्यक्ति का स्वामित्व अंतर्निहित है तो वसीयत में उस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का प्रावधान नहीं किया जा सकता।

जैसे कि को ओनर की संपत्ति अर्थात कोई ऐसी संपत्ति जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को भी स्वामित्व का अधिकार प्राप्त है। उस संपत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती।

ऐसी संपत्ति जिस में किसी नॉमिनी अर्थात वारिस का प्रावधान, है जैसे कि पीएफ, इंश्योरेंस और बैंक एफडी।

किसी ट्रस्ट अर्थात न्यास की संपत्तियों को भी वसीयत के माध्यम से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता