31 मार्च 2023 के बाद पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर आपका पैन इन एक्टिव हो जाएगा।
पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
10,000 रुपए तक जुर्माना
पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्युचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जुर्माना लग सकता है।
पैन कार्ड इनएक्टिव होने के बाद समस्याएं
- 5 लाख रुपए से ज्यादा का सोना नहीं खरीदा जा सकता।
- बैंकों में 50 हजार से ज्यादा डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं होगा।
- पैन कार्ड इनएक्टिव हुआ तो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा।
- किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी।
- म्यूचल फंड या वित्तीय योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे।
आधार-पैन कैसे लिंक करें
- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।
- यहां क्विक लिंक में आधार लिंक पर क्लिक करें।
- पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट पर क्लिक करें।
- मोड ऑफ पेमेंट में दो ऑप्शन मिलेंगे नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड।
- अपनी सुविधा अनुसार दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं।
- परमानेंट अकाउंट नंबर में अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।
- असेसमेंट इयर में 2023-2024 का चयन करें।
- ऐड्रेस वाली जगह पर अपना कोई भी ऐड्रेस डाले।
- अब कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक करें।
- प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर आपकी दर्ज जानकारी दिखेगी।
- जानकारी चेक करने के बाद आई एग्री पर टिक करें सब्मिट टू द बैंक पर क्लिक करें।
- अगर आपकी ओर से दर्ज डिटेल्स में कोई गड़बड़ी है तो एडिट पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड ऑप्शन चुनकर अदर्स (Others) में 1000 रुपए भरें।
- ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद आपको एक PDF मिलेगी। इस डाउनलोड पर अपने पास रख लें।
- इस पेमेंट को अपडेट होने में 4-5 दिन का समय लगेगा।
पेमेंट करने के बाद की प्रक्रिया
- कुछ दिन बाद दोबारा से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।
- पैन नंबर और आधार नंबर भरकर वैलिडेट पर क्लिक करना होगा।
- अगर आपका पेमेंट अपडेट हो गया होगा तो स्क्रीन पर कंटीन्यू का ऑप्शन आएगा।
- कंटीन्यू पर क्लिक कर आधार कार्ड के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- आई एग्री पर टिक कर आगे प्रोसीड करें। अब आपके पास एक ओटीपी आएगा।
- ओटीपी दर्ज कर वैलिडेट पर क्लिक करें। अब एक पॉप अप विंडो ओपन होगी।
- वैलिडेशन के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। इसका स्टेटस आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।