भ्रामक विज्ञापन क्या होते हैं ? इनकी शिकायत कहाँ और कैसे करें ?

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पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन देने पर उच्चतम न्यायलय की चेतावनी

भारत के उच्चतम न्यायलय ने 21 नवंबर 2023 को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम यानी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन पब्लिश करने को लेकर चेतावनी दी है। पतंजलि आयुर्वेद द्वारा जारी भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायलय के समक्ष एक याचिका दायर की थी।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा- पतंजलि आयुर्वेद को सभी झूठे और भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकता है।

उच्चतम न्यायलय ने निर्देश दिया कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रेस में उसकी ओर से इस तरह के कैज़ुअल स्टेटमेंट न दिए जाएं।

भ्रामक विज्ञापन क्या है?

एक भ्रामक विज्ञापन वह है जो उपभोक्ताओं को उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए राजी करने के लिए झूठे या भ्रामक दावे करता है, या महत्वपूर्ण जानकारी छिपा लेता है। भ्रामक विज्ञापन मीडिया के विभिन्न रूपों में पाए जा सकते हैं, जिनमें टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट और ऑनलाइन शामिल हैं।

ऐसा विज्ञापन और प्रचार जो टेलीविजन, रेडियो अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रानिक माध्यम, समाचारपत्र, बैनरों, पोस्टरों, हैंडबिलों, दीवारों पर लिखकर इत्यादि के जरिए किया जाए तथा जो किसी वस्तु, सेवा अथवा वाणिज्यिक गतिविधि की प्रकृति, विशेषताओं, गुणवत्ताओं अथवा भौगोलिक उत्पत्ति की मिथ्या जानकारी इस उद्देश्य से देता हो ताकि उपभोक्ताओं का भ्रमित किया जा सके, भ्रामक विज्ञापन के रूप में परिभाषित किया जाता है।

अगर भ्रामक विज्ञापन दिखें तो क्या करना चाहिए?

आप ऐसे विज्ञापन को सरकार के ध्यान में लाने के लिए, भारत सरकार के वेब पोर्टल http://gama.gov.in के माध्यम से ऐसे विज्ञापन की प्रति/वीडियो/आडियो के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

शिकायत कैसे दर्ज होगी ?

चरण 1: शिकायत दर्ज कराने के लिए एकबारगी पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण के लिए, http://gama.gov.inपर जाएं और लाग-इन लिंक पर क्लिक करने के बाद स्वयं को पंजीकृत करके अपनी ई-मेल/मोबाईल नंबर का सत्यापन करे तथा अपना यूजर आई.डी. और पासवर्ड बनाएं।

चरण 2: यूजर आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके, पोर्टल पर लाग-इन करें तथा आवश्यक आडियो/वीडियो/पेपर क्लिप/फोटोग्राफ (यदि कोई हो) को संलग्न करते हुए अपेक्षित ब्यौरे दर्ज करें।

शिकायत पर किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है ?

भ्रामक विज्ञापन के विरूद्ध कार्रवाई के लिए आपकी शिकायत संबंधित प्राधिकरण को अग्रेषित की जाएगी।

प्राधिकरण कौन है?

सरकारी विभाग/ स्व-नियामक प्राधिकरण/लोकपाल – प्राधिकरण हैं।

शिकायत की स्थिति की जानकारी कैसे लें ?

आप यूजर आई.डी. और पासवर्ड के माध्यम से लाग-इन करके अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।