मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी पोर्टल और उसके अंतर्गत आने वाली सेवाएं
मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं से अब शासन की सभी योजनाओं का लाभ सीधे घर बैठे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रकार के आवेदन एवं सभी प्रकार की सेवाओं हेतु आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है जिसका नाम मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी पोर्टल है। इसमें सभी प्रकार के विभागों की सभी नागरिक सेवाओं को एक जगह एकीकृत किया गया है। इस पोर्टल पर सभी विभागों में आवेदन करने की प्रक्रिया को श्राद्ध करते हुए एक जगह समायोजित करने का भूतपूर्व प्रयास किया गया है जिसमें नागरिकों को सभी विभागों में सभी नागरिक सेवाओं के लिए एक ही वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने की सुविधा प्राप्त होती है। इसके अलावा इन आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन शुल्क भी नहीं लिया जाता है, कुछ सेवाओं के लिए जो शुल्क लिया जाता है वह भी नाम मात्र का 10,20 या ₹50 है। नामांतरण जैसी सुविधा के लिए भी नाम मात्र का 125 रुपए का शुल्क वर्तमान में लिया जा रहा है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी पोर्टल पर कौन-कौन से विभागों की कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं
- क़ानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करना
- 6.2 क़ानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र प्रदाय करना
- (6.3-A) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना
- (6.3-B) अन्य पिछडे़ वर्ग के लिये जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना
- (6.3-C) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय करना
- 6.5(A) हस्तलिखित मैन्युअल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रति प्रदान करना
- 6.5(B) हस्तलिखित मैन्युअल अन्य पिछडे़ वर्ग के लिये जाति प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रति प्रदान करना
- 6.5(C) हस्तलिखित मैन्युअल विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के लिये जाति प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रति प्रदान करना
- जाति प्रमाणपत्र में जन्म तिथि आधार और समग्र नंबर में सुधार करने हेतु
- 6.6(A) ऐसे नागरिक जिनके परिवार के किसी सदस्य (पिता/भाई/बहन) को पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना
- 6.6(B) ऐसे नागरिक जिनके परिवार के किसी सदस्य (पिता/भाई/बहन) को पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दारा अन्य पिछडे़ वर्ग के लिये जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना
- 6.6(C) ऐसे नागरिक जिनके परिवार के किसी सदस्य (पिता/भाई/बहन) को पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दारा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ के लिये जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के नागरिको आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करना
- 1.1(A) शहरी क्षेत्र में निम्न दाब के घरेलू/गैर घरेलू व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन के लिए मॉंगपत्र प्रदान करना, जहॉं ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है
- 1.1(B) ग्रामीण क्षेत्र में निम्न दाब के घरेलू/गैर घरेलू व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन के लिए मॉंगपत्र प्रदान करना, जहॉं ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है
- 1.1(C) निम्न दाब के व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन (कृषि एवं कृषि संबंधी अन्य उपयोग हेतु) के लिए मॉंगपत्र प्रदान करना, जहॉं ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है
- 1.1(D) निम्न दाब के व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन (औद्योगिक हेतु) के लिए मॉंगपत्र प्रदान करना, जहॉं ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है
- (1.2) मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्न दाब नवीन कनेक्शन प्रदान करना
- 1.3(A) जहॉं वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो, वहॉं 10 कि.वा. तक के लिए राशि जमा करने के उपरांत अस्थायी कनेक्शन का मांग पत्र प्रदान करना
- 1.3(B) जहॉं वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो, वहॉं 10 कि.वा. तक के लिए राशि जमा करने के उपरांत अस्थायी कनेक्शन प्रदान करना
- (1.5) जहॉं वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहॉं मॉंगपत्र अनुसार राशि जमा करने तथा अनुपूरक अनुबंध किए जाने के उपरांत भार वृद्धि करना
- (1.6) निम्न दाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जॉंच कराना एवं मीटर खराब पाए जाने पर सुधारना/बदलना
- (1.7) स्थायी विच्छेदन करने संबंधी आवेदन का निराकरण
- 13.1(A) रासायनिक उर्वरक विक्रय लायसेन्स जारी करना
- 13.1(C) बीज विक्रय लायसेन्स जारी करना
- 13.2(A) रासायनिक उर्वरक विक्रय लायसेन्स का नवीनीकरण
- 13.2(C) बीज विक्रय लायसेन्स का नवीनीकरण
- 13.3 (A) उर्वरक मिश्रण विनिर्माण लायसेंस जारी करना
- 13.4 (A) उर्वरक मिश्रण विनिर्माण लायसेंस का नवीनीकरण करना
- 13.1(B) रासायनिक कीटनाशक विक्रय लायसेन्स जारी करना(नवीन संशोधित)
- 13.3 (B) रासायनिक कीटनाशक विनिर्माण लायसेंस जारी करना
- 2.33- विवाह सहायता योजना (श्रम कल्याण मंडल)
- 2.34- अंतिम संस्कार सहायता योजना (श्रम कल्याण मंडल)
- 2.35- कल्याणी सहायता योजना (श्रम कल्याण मंडल)
- 2.43- शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना (श्रम कल्याण मंडल)
- 2.44- शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (श्रम कल्याण मंडल)
- (12.5) आवेदक की आयु का चिकित्सीय सत्यापन के संबंध में।
- 12.9 चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्रदान करना
- (5.1) जहॉं तकनीकि रूप में साध्य हो वहॉं नवीन नल कनेक्शन प्रदान किया जाना
- (5.2) गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (नगरीय क्षेत्र)
- (5.3) नगरीय क्षेत्रों के हैंडपंपों एवं ट्यूबवेल का सुधार करने संबंधी निर्देश
- (5.4) पानी पीने योग्य है या नही संबंधी जांच कर रिपोर्ट देना
- 16.3(अ) नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों जहॉं तकनीकि रूप से साध्य हो, वहाँ नवीन नल कनेक्शन के लिए मांग पत्र प्रस्तुत किया जाना ।
- 16.3(ब) नल जल योजना के तहत मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदाय करना ।
- (18.1) जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन
- (18.2) मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन
- (18.3) जन्म के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति
- (18.4) मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति
- 34.13 नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
- 34.14 निर्माता अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये आवेदन
- 34.19 पैकबंद वस्तुओं के निर्माता/आयातकर्ता/पैककर्ता का पंजीयन के लिए आवेदन
- 34.15 नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
- 34.16 विक्रेता अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये आवेदन
- 34.17 नवीन सुधारक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
- 34.18 सुधारक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये आवेदन
- 34.1 (क) नाप-तौल उपकरणों का मूल मुद्रांकन (ऐसे नाप-तौल उपकरण जो नाप-तौल कार्यालय या शिविर में लाये जाते हैं)
- 34.8 पेट्रोल , डीजल डिस्पेंसर पंप के पुनः सत्यापन के संबंध में
- 34.9 फ्लो(प्रवाह) मीटर के पुनः सत्यापन के संबंध में
- 34.10 ऑटो रिक्शा/टैक्सी मीटर का पुनः सत्यापन के संबंध में
- 34.11 सी.एन.जी. / एल. पी. जी. डिस्पेंसर / पंप का पुनः सत्यापन के संबंध में
- 34.12 स्टोरेज टैंक का पुनः सत्यापन के संबंध में
- 9.11 पेट्रोल डीजल विक्रय एवं भण्डारण हेतु नवीन अनुज्ञप्ति
- 34.7 (क) नाप-तौल उपकरणों का पुन: सत्यापन (ऐसे नाप-तौल उपकरण जो नाप-तौल कार्यालय या शिविर में लाये जाते हैं)
- 34.7 (ख) नाप-तौल उपकरणों का पुन: सत्यापन (नाप-तौल उपकरण जो उसके स्थान से हटाये नहीं जा सकते या हटाये नहीं जाना चाहिए)
- 34.2 पेट्रोल, डीजल डिस्पेंसर पंप के मूल मुद्रांकन के संबंध में
- 9.12 पेट्रोल डीजल विक्रय एवं भण्डारण हेतु नवीन अनुज्ञप्ति नवीनीकरण
- 34.3 फ्लो(प्रवाह) मीटर का मूल मुद्रांकन के संबंध में
- 34.4 ऑटो रिक्शा/टैक्सी मीटर का मूल मुद्रांकन के संबंध में
- 34.5 सी.एन.जी. / एल. पी. जी. डिस्पेंसर / पंप का मूल मुद्रांकन के संबंध में
- 34.6 स्टोरेज टैंक का मूल मुद्रांकन के संबंध में
- 34.1 (ख) नाप-तौल उपकरणों का मूल मुद्रांकन (नाप-तौल उपकरण जो उसके स्थान से हटाये नहीं जा सकते या हटाये नहीं जाना चाहिए)
- 9.17 विलायक,रेफिनेट एवं स्लाप के व्यापारी को अनुज्ञप्ति जारी करना
- 9.15 नाप्था व्यापारी को नाप्था के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति जारी करना
- 9.18 विलायक,रेफिनेट एवं स्लाप के व्यापारी को अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना
- 9.16 नाप्था व्यापारी को नाप्था के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना
👉 इस प्रकार यह पोर्टल मध्य प्रदेश के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं का लाभ तेजी, पारदर्शिता और न्यूनतम शुल्क में उपलब्ध कराता है।