समग्र आईडी क्या है, कैसे बनवाएं

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समग्र आई डी क्या होती है ?

मध्यप्रदेश शासन ने प्रदेश में निवास कर रहे सभी व्यक्तियों को रजिस्टर करके 9 अंको का एक विशेष आई डी नंबर दिया है। यह नंबर राज्य में लागू केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश शासन की सभी योजनाओं में जानकारी के सत्यापन और रिकार्ड के लिए उपयोगी होता है और किसी भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त करने में सहायक होती है। इस के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसे समग्र पोर्टल कहा जाता है। समग्र पोर्टल पर प्रदेश मे निवासरत समस्त परिवारों एवं परिवार के सदस्यों का पंजीयन किया गया हैं । इस योजना को समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नाम दिया गया है। वर्तमान में म.प्र. शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा हैं।

समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य् आई.डी. में क्या अंतर होता है ?

समग्र योजना के अंतर्गत राज्य में निवासरत सभी परिवारों को भी 8 अंको का एक नंबर दिया है, यही परिवार समग्र आईडी कहलाती है। इसी परिवार आईडी में सभी सदस्य के समग्र आई डी नंबर जुड़े रहते हैं।

समग्र में मध्य प्रदेश मे निवासरत समस्त् परिवारों की संपूर्ण जानकारी दर्ज रहती है जैसे –

  1. नाम,
  2. पिता का नाम,
  3. माता का नाम,
  4. आयु,
  5. जन्म दिनांक,
  6. वैवाहिक स्थिति,
  7. लिंग,
  8. पति/पत्नि का नाम
  9. जाति,
  10. धर्म,
  11. व्यवसाय,
  12. शैक्षणिक स्तर,
  13. परिवार के कुल सदस्य
  14. यदि किसी किसी शासकीय योजना के हितग्राही हों,
  15. बचत खाते की जानकारी ,
  16. बी.पी.एल.,
  17. विकलांगता ,
  18. श्रमिक संवर्ग में पजीयन,
  19. पेंशन हितग्राही,
  20. भूमि की जानकारी आदि

समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. कहां से प्राप्त करे ?

समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्या आई.डी. प्राप्त करने हेतु अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय (नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत ) एवं जिला स्तअर पर भी संबंधित कार्यालयों पर संपर्क किया जा सकता हैं। समग्र पोर्टल (http://samagra.gov.in/)पर अपने क्षेत्र का चयन कर आवश्यएक जानकारी एंटर करने पर समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यन आई.डी. को प्राप्त किया जा सकता हैं ।

यदि कोई परिवार समग्र पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हो पाया है तो क्या करें ?

यदि कोई परिवार समग्र पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हो पाया है तो उक्त परिवार समग्र पोर्टल पर अपने परिवार एवं परिवार सदस्यों का पंजीयन करने हेतु अपने क्षेत्र के जनपद पंचायत या नगरीय निकाय कार्यालय पर संपर्क करे जहां संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय यह पूर्णतः सुनिश्चित करेगें कि उक्त व्यक्ति का नाम पूर्व से ही समग्र पोर्टल पर उपलब्ध ना हो।

नाम उपलब्ध होने की दशा में वे पोर्टल पर सत्यापित करने के उपरांत उक्त व्यक्ति को समग्र पोर्टल आई.डी उपलब्ध करायेगें। कार्यालयों द्वारा उस व्यक्ति को समग्र सर्वे का प्रारूप (दोना प्रारूप-परिवार एवं परिवार सदस्य) निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा ।

उसके उपरांत वह व्यक्ति समस्त जानकारी को सर्वे प्रपत्र में भरकर तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि बी.पी.एल. प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र, अंत्योदय कार्ड , श्रमिक संवर्ग पंजीकृत श्रमिक कार्ड, पेंशन की जानकारी, आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, मनरेगा, बचत खाते की जानकारी या अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जो किसी योजना के लाभ हेतु आवश्यतक हो को संलग्न एवं प्रमाणित कर संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय कार्यालय पर उपलब्ध कराना होगा,

उसके उपरांत संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय संबंधित व्यक्ति को सत्यापित करेगें तथा पोर्टल पर पंजीयन कर संलग्न प्रमाण के आधार पर व्यकक्ति की समस्त जानकारी को पोर्टल पर सत्यापित करेगें जिससे उक्त व्यक्ति योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सके।

यदि समग्र पोर्टल पर जानकारी गलत हो या संशोधन करवाना हो –

  1. समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. के आधार पर व्यक्ति स्वंस समग्र पोर्टल पर जाकर अपने एवं अपने परिवार से संबंधित बेसिक जानकारी को देख सकता है। यदि जानकारी गलत पाई जाती हैं तो उक्त जानकारी को अपडेट कराने हेतु अपने समीप के संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकायों पर संपर्क करें।
  2. समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. के महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि बी.पी.एल. प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अंत्योदय कार्ड, श्रमिक संवर्ग पंजीकृत श्रमिक कार्ड, पेंशन की जानकारी,यु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, मनरेगा, बचत खाते की जानकारी या अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जो किसी योजना के लाभ हेतु आवश्यिक हो, को संलग्न एवं प्रमाणित कराकर जमा करे।
  3. संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय जानकारी उपलब्ध कराने के उपरांत संबंधित कार्यालय जानकारी को अपडेट करते हैं।

समग्र पोर्टल पर नवजात शिशुओं का पंजीयन क्यों जरूरीः-

  1. किसी भी नवजात शिशु के जन्म का पंजीयन करवाना कानूनन जरूरी है। म.प्र. शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत जन्म- मृत्यु‍ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा म.प्र. जन्म्-मृत्युप रजिस्ट्री करण नियम, 1999 के नियम 8/13 के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी किया जाता हैं।
  2. म.प्र. शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिया शिशु एवं माता को जन्म के तुरंत बाद से ही दिया जाना प्रांरभ कर दिया जाता हैं।
    इसीलिए यदि किसी परिवार में कोई नवजात शिशु जन्म लेता हैं तो उसका समग्र पोर्टल पर पंजीयन होना आवश्यक है, अन्यथा वह शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकता हैं।
  3. समग्र पोर्टल पर जन्म का पंजीयन करने से भविष्य में पात्रता के अनुसार किसी भी सेवा का लाभ सीधे बच्चे को दिया जा सकता हैं तथा हर योजना के लिए बार बार सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहती है।

समग्र पोर्टल पर जन्म पंजीयन कौन करेगा –

जहां परिवार निवासरत हैं उस क्षेत्र के जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्‌/वार्ड कार्यालय नवजात शिशुओं को समग्र पोर्टल पर पंजीकृत कर सकेगें।

जन्म पंजीयन किस आधार पर कर सकेगें-

यदि बच्चे का संबंधित निकाय द्वारा जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया हैं तो उस के आधार पर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालय द्वारा पंजीयन किया जायेगा।

समग्र पोर्टल पर जन्म पंजीयन हेतु वांछित आवश्यक जानकारी –

  1. परिवार समग्र आई.डी.,
  2. पिता का नाम ,
  3. पिता की समग्र आई.डी.,
  4. माता का नाम,
  5. माता की समग्र आई.डी.,
  6. जन्म स्थान, जन्म दिनांक,
  7. पंजीयन संख्या् (समग्र आई.डी.),
  8. पंजीयन दिनांक , जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक, इत्यादि।

समग्र पोर्टल पर व्यक्ति को मृतक घोषित करना क्यों जरुरी है –

यदि समग्र पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति की किसी भी कारण से प्राकृतिक या अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति को समग्र पोर्टल पर मृत घोषित करना आवश्यक है, जिससे यदि व्यक्ति म.प्र. शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहा हो तो स्वतः ही पोर्टल के माध्यम से दिये जाने वाले लाभ से व्यक्ति का नाम हटा दिया जाये।

समग्र पोर्टल पर व्यक्ति को मृत घोषित करने से परिवार सदस्य से उसका नाम हटा दिया जायेगा तथा यदि परिवार किसी प्रकार की अनुग्रह सहायता या बीमा सहायता के अंतर्गत आता हैं तो उसे उक्त लाभ प्रदान किया जायेगा।

समग्र पोर्टल पर मृत जानकारी को प्रमाणिक जानकारी मानकर परिवार को पात्रता अनुसार अन्य लाभ जैसे कि राष्ट्रीय परिवार सहायता, बीमा सहायता एवं अंत्येवष्टि सहायता का लाभ भी दिया जा सकेगा जिसकी जानकारी समग्र पोर्टल पर उपलब्ध हो जायेगीं।

मृत्यु पंजीयन कौन करेगा –

जहां परिवार निवासरत हैं उस क्षेत्र के जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्‌/वार्ड कार्यालय व्यक्तियों को उनकी मृत्यु के उपरांत समग्र पोर्टल पर मृत घोषित कर सकेगें, जो कि पूर्णतः प्रमाणित होगा।

मृत्यु पंजीयन किस आधार पर कर सकेगें-

यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसके परिजनों को संबंधित निकाय द्वारा म्‌त्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है, तो उस मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालय द्वारा व्यक्ति को समग्र पोर्टल पर मृत घोषित किया जा सकता है।

पोर्टल पर मृत्यु पंजीयन हेतु आवश्यक जानकारीः-

मृत्यु पंजीयन हेतु निम्न जाकनारी को समग्र पोर्टल पर सत्यापित करना आवश्यक होगा –

  1. परिवार समग्र आई.डी.,
  2. मृत व्यक्ति का नाम,
  3. मृत व्यक्ति की समग्र आई.डी.,
  4. लिंग,
  5. मृत्यु दिनांक,
  6. मृत्यु का कारण,
  7. मृत्यु का स्थान ,
  8. माता –पिता का नाम
  9. माता – पिता की समग्र पोर्टल आई.डी.,
  10. स्थायी पता,
  11. पंजीकरण संख्याक (समग्र आई.डी.) पंजीकरण दिनांक,
  12. समग्र आई.डी जारी करने की दिनांक, इत्यादि।

समग्र योजना के उददे्श्य

  1. शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त नागरिकों/परिवारों का एकीकृत डाटाबेस तैयार कर संधारित करना ।
  2. हितग्राहियों का डाटाबेस तैयार कर डाटाबेस के आधार पर हितग्राही जिस योजना के लिये पात्रता रखता हैं, उसे उस योजना का लाभ पहुंचाना।
  3. समस्त पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का सत्यापन करना
  4. सहायता प्राप्त करने के लिये कम से कम समय लगे इस हे‍तु ई-बैंकिंग सुविधा का उपयोग करना।
  5. योजना एवं सहायता राशि की दरों का युक्तियुक्तकरण ।
  6. नियम एवं प्रक्रिया को सरलीकृत करना।
  7. विभिन्न कार्यक्रमों की प्रक्रिया का कप्यूटरीकरण करना तथा हितग्राही मूलक जानकारी तथा कार्यक्रमों की जानकारी को पारद्र्शिता हेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराना
  8. पात्र हितग्राही को बिना किसी बाधा के निर्धारित समय सीमा में सहायता पहुंचाना।
  9. सहायता प्राप्त करने के लिये बार बार औपचारिकताओं की पूर्ति से बचाना।
  10. अंत्यंहत गरीब, निराश्रित, विकलांगजन एवं दूर – दराज में रहने वाले और वंचित हितग्राहीतक पहुंच बनाना।
    योजनाओं के क्रियान्वतयन में पा‍रदर्शिता एवं नियमित समीक्षा।

शासन की कौन सी योजनाओं में समग्र उपयोगी है –

  1. पेंशन सहायता,
  2. विवाह सहायता,
  3. छात्रवृत्ति,
  4. शिक्षा प्रोत्सा्हन,
  5. बीमा सहायता,
  6. प्रसूति सहायता ,
  7. प्रसूति अवकाश सहायता,
  8. अंत्येृष्टि सहायता
  9. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्गत ए.ए.वाय.एवं प्राथमिता परिवार का सत्यापन
  10. खाद्य सुरक्षा अध्यादेश -2013 के क्रियान्वयन अंतर्गत समस्त बी.पी.एल. परिवार एवं प्राथमिकता परिवार जिसमें श्रमिक संवर्ग कार्डधारी, वृद्वाश्रम में निवास कर रहे निराश्रित वृद्वजन, विकलांग छात्रावासी बच्चे, अनाथालय मे निवास कर रहे निराश्रित बच्चे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही, मानसिक रूप से अविकसित बहुविलांग को आर्थिक सहायता योजना

समग्र आई डी के लाभ क्या है ?

  1. योजनाओं का लाभ पात्रता आधारित अर्थात् यदि समग्र पोर्टल के आधार पर हितग्राही किन्ही योजनाओं हेतु पात्रता रखता हैं तो उसे नियमानुसार योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  2. इस के माध्यम से राज्य द्वारा संचालित योजनाओं की व्यक्तियों तक पहुंच को सरल तथा प्रभावी बनाने एवं योजनाओं का सरलीकरण किया गया है।
  3. अपात्र हितग्राहियों को कार्यक्रमों से दूर किया जायेगा।
  4. हितग्राही को उसकी पात्रता के आधार पर अधिकारिता स्वरूप त्वरित लाभ प्राप्त होने लगेगा
  5. सहायता स्वीकृति के तत्काल पश्चात्‌ हितग्राही को बैंक /पोस्ट आफिस के माध्यम से सहायता उपलब्ध हो जायेगी। उसे कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना होंगे।
  6. योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी। हितग्राहियों को जानकारी पोर्टल पर रहेगी।
  7. राष्ट्रीयकृत बैंकों को नागरिकों की सत्यापित जानकारी बचत खाता खोलने में सहायक होगा।
  8. हितग्राही को बार-बार आवेदन करने एवं शासकीय कार्यालयों को बार-बार के सत्यापन कार्य से मुक्ति मिलेगी।
  9. महिला के गर्भवती होने की स्थिति में उसका सारा ब्यौरा , पोषण की जानकारी, सहायता राशि दिलवाना और प्रसव की व्यवस्था करवाना
  10. जैसे ही नवजात शिशु का जन्म होगा माता को प्रसूति सहायता दी जायेगी,
  11. उसी जन्म दिनांक को नवजात शिशु का नाम पोर्टल पर दर्ज हो जायेगा।
  12. जैसे ही वह बालक /बालिका 3 वर्ष की आयु के समीप पहुंचेगा वह आंगनबाड़ी में प्रवेश की सूची के लिये उपलब्ध रहेगा।
  13. स्वास्थ्य विभाग केबालक /बालिका के टीकाकरण कार्यक्रम में इसका उपयोग होगा।
  14. जैसे ही बालक /बालिका 5 वर्ष की उम्र में आयेगा उसे स्कूल में प्रवेश के लिये उसका सूची में नाम उपलब्ध रहेगा।
  15. वह बालक /बालिका स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में बारबार छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र भरने की औपचारिकता से बचेगा,
  16. 18 वर्ष से ऊपर की कन्या, जो बी.पी.एल. श्रेणी की है को उन्हें विवाह सहायता की सूची में वह उपलब्ध रहेगी।
  17. जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो वह पेंशन के लिये पात्रता की श्रेणी में आयेगा।
  18. यदि परिवार में काम करने व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके मृत्यु के तुरन्त बाद राष्ट्रीय परिवार सहायता के साथ-साथ उसकी विधवा पत्नी को विधवा पेंशन स्वीकृत हो जाती है।
  19. 22 पात्रता श्रेणियों में आने वाले समस्त पात्रता परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ भी दिया जाता है।

समग्र की अन्य विशेषताएं –

समग्र पोर्टल पर समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमो की जानकारी उपलब्ध होने एवं नागरिकों का डेटाबेस उपलब्ध होने से समग्र पोर्टल स्वतः ही व्यक्ति किन-किन योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु पात्रता रखता हैं कि जानकारी भी उपलब्ध हो जायेगी जिससे शासकीय कार्यालयों द्वारा आमजनों को म.प्र. की सेंवाओं की पात्रता मापदण्ड के आधार पर सेवाओं का लाभ दिया जा सकता हैं तथा समस्त योजनाओं का लाभ एक ही स्थान से ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।

यदि कोई व्यक्ति किसी योजना हेतु पात्रता रखता हैं किंतु जानकारी के आभाव में संभव हैं कि वह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं कर पाया हो अतः इस स्थिति में संबंधित जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा नामांकित कर्मचारी स्वंय उक्त व्यक्ति के घर जाकर उस व्यक्ति को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करायेगें तथा उसे योजनाओं के आवेदन पत्र उपलब्ध करायेगें, उस व्यक्ति से आवेदन पत्र भराकर संबंधित निकाय जमा कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करेगें तथा समग्र पोर्टल पर जानकारी को अद्यतन करेगें।

एक सदस्य, एक बचत खाता – समस्त शासकीय योजनाओं के लाभ हेतु समस्त हितग्राहियों को योजनाओं की आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु समग्र पोर्टल पर एक ही बचत खाता आवश्यक हैं, हितग्राही के पोर्टल पर उपलब्धग बचत खाते मे ही समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमो का लाभ सीधे ट्रेजरी के माध्यम से पहुंचाया जाता है।

 

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